Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (punjab electricity bill language issue hearing punjab and haryana high court) पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर है।
राज्य में उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल पंजाबी भाषा में मिलेंगे। अगर किसी उपभोक्ता को अंग्रेजी भाषा में चाहिए होगा तो वो मीटर रीडर से मांग कर ले सकता है।
जानकारी के मुताबिक पंजाब में लोगों को अंग्रेजी भाषा में आ रहे बिजली के बिल मामले को लेकर दायर याचिका पर आज (23 जनवरी को) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
इस मामले में पंजाब सरकार ने अदालत में जवाब दिया है कि अब राज्य में पंजाबी भाषा में बिल आना शुरू हो गए हैं।
लेकिन अगर कोई अंग्रेजी भाषा में बिल चाहता है तो मौके पर मीटर रीडर से अप्रोच कर अंग्रेजी में बिल हासिल कर सकता है।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने याची को कहा अगर कहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो आप दोबारा कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
2010 से पहले अंग्रेजी और पंजाबी में आते थे बिल
याची ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि 2010 पीएसपीसीएल बना था। इसके बाद से बिजली के बिल अंग्रेजी भाषा में आना शुरू हो गए थे।
जबकि इससे पहले जब बिजली बोर्ड होता था तो लोगों के पास बिल एक साइड से पंजाबी भाषा और दूसरी साइड में अंग्रेजी भाषा में होते थे।
जिससे लोगों को बिल समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी।
इस वजह से भी बिल पंजाबी में जरूरी
याची ने कहा कि बिजली के बिल पर कई तरह के टैक्स व सेस लगते हैं।
लेकिन पंजाब के कई गांवों में लोगों को बिल को समझने में दिक्कत आती थी, जबकि पंजाब में पंजाबी राज भाषा एक्ट 2008 लागू हैं।
ऐसे में नियम है कि पंजाब के सारे सरकारी दफ्तरों में पंजाबी भाषा में कामकाज होगा।
जो कि एक्ट का उल्लंघन था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई हुई। याची ने कहा कि इससे लोगों आसानी से अपने बिल जान सकेंगे।
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