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तरनतारन। (khadur sahib mla manjinder lalpura convicts distt courts) पंजाब में खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया है।

तरनतारन की जिला अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि दोषियों को 12 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने विधायक समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया है।

यह मामला 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर शादी में आई युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। युवती ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था।

विधायक लालपुरा के एडवोकेट ने बताया कि दलित युवती से मारपीट का केस है। अभी फैसला आना है। हम इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

पीड़िता ने विधायक पर लगाए ये आरोप

पीड़िता का आरोप है कि यह मामला 3 मार्च 2013 का है। मैं अपने मासी के बेटे की शादी में गई थी।

उस समय विधायक मनजिंदर सिंह ड्राइवर थे। उनके अलावा हरविंदर सिंह और गुरदीप सिंह ने भी हमारे साथ गलत किया।

हमें जातिसूचक शब्द कहे गए। पुलिस कर्मचारियों ने भी मेरे और मेरे परिवार के साथ मारपीट की। दूसरे टैक्सी ड्राइवरों के साथ मिलकर हमारे साथ अश्लील हरकतें की गईं।

फैसले पर पीड़िता ने कहा कि जो फैसला आया है, उससे मुझे इंसाफ मिला है।

मैं सभी लोगों और अपने पति का धन्यवाद करना चाहती हूं, जो इस मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहे। वहीं, मेरे एडवोकेट अमित धवन ने भी बहुत अच्छा काम किया है।

युवती ने आगे कहा- इस लड़ाई के दौरान कई मुश्किल चरण आए। मैं अपने बेटे को दो-दो महीने तक स्कूल नहीं भेज पाती थी, क्योंकि आरोपी मुझे रास्ते में मारने की धमकियां देते थे।

वे मुझ पर केस वापस लेने का दबाव डालते थे। मैं अदालत से मांग करती हूं कि इन्हें कठोर सजा दी जाए। मेरे जीवन के 13 साल इन्होंने बर्बाद किए हैं।

एक आरोपी की मौत, एक पहले ही जेल में बंद इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए युवती के वकील के मुताबिक इस मामले में SC/ST एक्ट की धारा 323, 324 व 354 का केस दर्ज हुआ था।

बुधवार को अदालत ने कुल 12 लोगों को दोषी ठहराया है। विधायक समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है।

एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले ही तिहाड़ जेल में बंद है। 3 आरोपियों को फिलहाल अरेस्ट नहीं किया गया है।

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