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पठानकोट। (Pathankot police took strict action against those who showed weapons on social media) पठानकोट पुलिस ने गन कल्चर को बढ़ावा देने वालो के खिलाफ एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है।

सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें, वीडियो अपलोड करने के आरोप में दो लोगों को अरेस्ट करके वैपन ज़ब्त किए गए हैं।

सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले व्यक्तियों की पहचान पठानकोट की फरवाल कॉलोनी निवासी कुलविंदर मेहरा उर्फ ​​कालू और करणजीत उर्फ ​​साबू के रूप में हुई है।

एस.एस.पी. हरकमल प्रीत सिंह खख ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पठानकोट पुलिस द्वारा ऑनलाइन गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए सोशल मीडिया टीम और तकनीकी इकाई की स्थापना जिला पठानकोट में की गई है।

ये टीमें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरों की सक्रिय रूप से पहचान करने और उनसे निपटने के लिए अथक प्रयास करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बुराई को समय रहते खत्म कर दिया जाए।

पठानकोट पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी इकाई ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखी जिसमें हथियार लहराए गए थे। यह पोस्ट “Nikka pb23” सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड हुई है।

मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एस.एच.ओ. सदर हरप्रीत कौर बाजवा के नेतृत्व में, पुलिस टीम ने तुरंत दो लोगों को पकड़ लिया, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर करनजीत, जिसे साब के नाम से भी जाना जाता है, के स्वामित्व वाली लाइसेंसी रिवॉल्वर का प्रदर्शन किया था।

उपयोगकर्ता नाम “निक्का पीबी35” के तहत काम करते हुए, इन व्यक्तियों ने खुलेआम आग्नेयास्त्रों में गोला-बारूद लोड करने, हिंसा की संस्कृति का समर्थन करने और समुदाय की समग्र भलाई को खतरे में डालने का खतरनाक कार्य किया।

एसएसपी खख ने आगे कहा कि इस तरह की गैरजिम्मेदाराना हरकतें न सिर्फ दहशत का माहौल पैदा करती हैं बल्कि आम लोगों की शांति भी भंग करती हैं।

इसके जवाब में पठानकोट पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धारा 188, 153-एएआईपीसी और 27,30 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन सदर पठानकोट में मुकदमा नंबर 64, दिनांक 01/07/2023 दर्ज किया है।

सोशल मीडिया पर अवैध और हानिकारक गतिविधियों को बढ़ावा देने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि पठानकोट पुलिस जिले में आग्नेयास्त्र लाइसेंसों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के प्रयासों में सक्रिय है।

हाल ही में 3585 लाइसेंसों की जांच की गई, जिनमें से 437 लाइसेंस विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए।

यह उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि आग्नेयास्त्रों का स्वामित्व और उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए।

इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने अब तक चार मामले दर्ज कर भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला-बारूद बरामद करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

बरामदगी में 32 और 315 बोर पिस्तौल, एक 9 मिमी पिस्तौल, एक 32 बोर रिवॉल्वर और विभिन्न कारतूस शामिल हैं।

ये कार्रवाइयां जिले में अवैध हथियारों की समस्या से निपटने के लिए पठानकोट पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

एसएसपी पठानकोट ने युवाओं को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया से जुड़ते समय विवेक का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसा न करने पर जेल सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

 

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