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Chandigarh चंडीगढ़। (OBC, EBC and DNT students can apply for Post-Matric Scholarship) राज्य के अन्य पिछड़ी श्रेणियों (ओ.बी.सी.), आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों (ई.बी.सी.), और डिनोटिफाइड, नोमेडिक ट्राईब्स के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए प्रधान मंत्री यशस्वी योजना के तहत डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल को ओ.बी.सी., ई.बी.सी., और डी.एन.टी. छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार खोला गया है।

उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है जब ओ.बी.सी., ई.बी.सी. और डी.एन.टी. छात्रों के लिए पहली बार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल खोला गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह पोर्टल योग्य छात्रों को आवेदन करने, संस्थाओं द्वारा सही प्रमाणन, प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा अनुमोदन और वित्तीय सहायता के समय पर वितरण को सुनिश्चित करके स्कॉलरशिप प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए शुरू किया गया है।

मंत्री ने आगे बताया कि छात्रों के लिए 2024-25 के लिए स्कॉलरशिप प्रक्रिया के तहत मुफ्त शिप कार्ड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2025 है।

आवश्यक सुधारों के बाद मंजूरी के लिए पूरी प्रक्रिया भेजने की अंतिम तिथि संस्थाओं के लिए 25 फरवरी, 2025 है।

इसके अतिरिक्त, स्कॉलरशिप के लिए लाइन विभागों/प्राधिकरण विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए अनुमोदन देने वाली प्राधिकृत संस्थाओं की अंतिम तिथि 05 मार्च 2025 है।

वजीफे के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए लाइन विभागों/प्राधिकरण विभागों की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके अलावा, लाइन विभागों/प्राधिकरण देने वाले विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए मंजूरी देने की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2025 है, जबकि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए लाइन विभागों की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 है।

मंत्री ने योग्य छात्रों से समय पर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की महत्वता पर जोर दिया।

उन्होंने नोडल अधिकारियों और सभी लागू विभागों को भी निर्देश दिए कि वे आवेदन प्रक्रिया के संबंध में छात्रों को मार्गदर्शन देने में संस्थाओं की सहायता के लिए सक्रिय कदम उठाएं और योग्य छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करवाने के लिए उपाय करें।

उन्होंने सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे स्कॉलरशिप योजना को सुचारू रूप से लागू करने और समय पर फॉलोअप को सुनिश्चित करें।

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