चंडीगढ़ (ब्यूरो): कोरोना वायरस के लगातार होते सक्रमण को लेकर पंजाब सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है। पंजाब सरकार द्वारा अब शादी समारोहों के लिए 50 बारातियों की गिनती कम करके 30 कर दी है। साथ ही हर जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा नई गाइडलाइंस जारी करते हुए साथ ही जिला पुलिस और प्रशासन को भी हिदायतें दी हैं कि अगर कोविड नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बता दें कि कोरोना महामारी के कारण शादी समारोहों व समाजिक कार्यक्रमों के लिए पहले 50 लोगों को मंजूरी थी। जिसे आज 30 कर दिया गया है। सार्वजनिक समारोहों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अब किसी भी शादी समारोह में 30 से ज्यादा लोगों को आने पर होटल प्रबंधन या आयोजकों को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया है कि एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग भी एकत्र न हों। इन निर्देशों को यकीनी बनाने के लिए जिला पुलिस व प्रशासन की डियूटी लगाी गी है।
कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि कोविड 19 नियमों के उल्लंघन पर होटल प्रबंधकों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
साथ ही कहा गया है कि होटल प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि वे अपने परिसर में वैंटीलेशन का पर्याप्त ध्यान रखें।
नए आदेशों के मुताबिक कार्य स्थानों, कार्यालयों, बंद स्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन पर स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार के सख्त प्रवर्तन का निर्देश देता है।