Prabhat Times
नई दिल्ली। (guidelines) देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कहर बरपा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ समय में मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो चिंता का एक बड़ा कारण है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
बाजारों में जहां लगातार भीड़ देखी जा रही है, वहीं त्योहारों व शादी समारोहों में भी लोग खूब उमड़ रहे हैं, जिसे संक्रमण में बढ़ोतरी का बड़ा कारण माना जा रहा है।
संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में शादी समारोहों को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं।
यहां हम जानेंगे कि दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में सरकार ने क्या नए नियम शादी समारोहों के लिए तय किए हैं।
नई दिल्ली– राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां शादियों में लोगों की संख्या 200 से घटाकर 50 कर दी गई है।
अनलॉक की प्रक्रिया के तहत यहां पूर्व में शादी समारोहों में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसे अब वापस ले लिया गया है।
समारोह स्थल पर जहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है, वहीं लोगों को मास्क पहनने और कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने को भी कहा गया है।
दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
उत्तर प्रदेश – यूपी में सरकार ने एक बार फिर से सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। शादी-समारोहों में अधिक 200 लोगों की मौजूदगी की संख्या को घटाकर 100 करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सार्वजनिक जगहों पर लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं तो आयोजकों से फेस मास्क, सैनिटाइजर्स और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है।
हालांकि डीजे और शादी से जुड़े म्यूजिक बैंड्स को लेकर कोई पाबंदी नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में इस तरह के आयोजनों की अनुमति नहीं होगी।
मध्य प्रदेश – कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश में प्रशासन ने शादियों में मेहमानों की तादाद 250 लोगों तक सीमित कर दी है।
बारात में बैंड-बाजे और रोशनी वालों के अलावा अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि जन्मदिन और शादी की सालगिरह के समारोहों में ज्यादा से ज्यादा 20 मेहमानों को बुलाया जा सकेगा।
शादियों के साथ-साथ अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी रात 10 बजे तक समाप्त करना होगा।
सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही विवाह कार्यक्रम स्थलों पर सैनिटाइजर्स की व्यवस्था भी रखनी होगी।
ये भी पढ़ें
- बड़ा बदलाव! 9 से 5 नहीं बल्कि इतने घंटे करना होगा कर्मचारियों को काम
- ऐसे पहुंचेगी नागरिकों तक कोरोना वैक्सीन, सरकार ने बनाया ये प्लान
- Suzuki ने भारत में लॉन्च की ये जब्रदस्त Bike, इन बाइक्स को देगी टक्कर
- गर्लफ्रैंड और उसके मां-बाप का कत्ल कर सिरफिरे ने की खुदकुशी, सोशल मीडिया पर बताई ट्रिपल मर्डर की वजह
- पंजाब में कोरोना ब्लास्ट!, जालंधर, लुधियाना, मोहाली में सामने आए इतनी संख्या में मरीज़ Positive
- पंजाब के इस पड़ौसी राज्य में स्कूल फिर बंद, 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू
- Drug केस में कॉमेडियन भारती सिंह, हर्ष को मिली ये राहत
- पंजाब में सनसनीखेज वारदात, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की सिर में गोली लगने से मौत
- गुड न्यूज़!इस माह तक मिल सकती है भारत को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप
- सरकार का बड़ा फैसला, अब आर्युवेद डॉक्टर्स भी कर सकेंगे सर्जरी
- हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का कहर, एक दिन में सबसे ज्यादा केस और मौतें
- सावधान!कोरोना से बचना है तो रात को न खाएं ये चीज़ें
- पार्टी में शराब खत्म हुई तो पी लिया हैंड सैनेटाइजर, 7 की मौत