Prabhat Times
जालंधर। (Market Open Jalandhar) लगभग एक सप्ताह बाद जालंधर में मार्किट सोमवार सुबह से खुलने जा रही है। जिला प्रशासन ने नॉन-एजैंशियल दुकानें खोलने की अनुमती दे दी है। लेकिन साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कोविड गाइडलाईंस को फोलो नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा।
तात्पर्य ये है कि दुकानदार 9 से 3 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का ध्यान रखना होगा। नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी एसोसिएशन की होगी।
बता दें कि पिछले सप्ताह सरकार द्वारा पंजाब में सारी मार्किट बंद करने के निर्देश जारी कर दिए थे। सिर्फ और सिर्फ एजैंशियल सर्विसीज़ को ही छूट दी गई थी। सरकार के इस आदेश से लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा कारोबार खुल जाने के कारण दुकानदारों में रोष व्याप्त हो गया। जिसे लेकर एसोसिएशनों द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई।
जिसे देखते हुए डी.सी. जालंधर ने नॉन-एजैंशियल कारोबार को सोमवार से सुबह 9 बजे से 3 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमती दे दी। प्रशासन द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट है कि गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुल सकेंगी। 3 बजे दुकानें बंद होंगी।
डी.सी. घनश्याम थौरी द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट है कि बाजार खुलने पर एसोसिएशन इस बात को यकीनी बनाएंगी कि सभी दुकानदार व उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लगे। साथ ही दुकानों में कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालन किया जाए। छोटी दुकान में एक समय पर ग्राहक समेत 3 लोग, मीडियम दुकान में 5 तथा बड़ी दुकान में ग्राहक समेत 10 लोग ही मौजूद रहें। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनीटाईज़र अनिवार्य है।
उधर, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेस्तरां, होटल, ढाबे खुलेंगे, लेकिन वे सीटिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही टेक-अवे होम डिलवरी दोपहर 3 से 5 बजे के बीच होगी। जिनमें दूध, सब्जी, फल, डेयरी उत्पाद, फ्रैश, फ्रोज़न फूड, मीट, अंडे, चिकन, मोबाईल, लैपटाप, आटोमोबाईल पार्टस व रिपेएर, ट्रक, भारी वाहनों की वर्कशाप, औद्योगिक उत्पाद के दुकानदार, तारें, बिजली टाइल्स, करियाणा की दुकानें इत्यादि। जिला में चिकित्सा सेवाएं और इस से जुड़े कारोबार को भी छूट है।
नियम न फोलो किए तो होगी सख्त कार्रवाई- डी.सी.पी. जगमोहन सिंह
कमिश्नरेट जालंधर के डी.सी.पी. जगमोहन सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा दुकानें खुलने संबंधी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कौन दुकानदार किस समय क्या कर सकता है, सब कुछ स्पष्ट है।
डी.सी.पी. जगमोहन सिंह ने कहा कि दुकानें 3 बजे तक खोली जा सकती हैं। डी.सी.पी. ने अपील की कि सभी दुकानदार नियमों का पालन करें। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर अब नियमों का उल्लंघन किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डी.सी.पी. जगमोहन सिंह ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी लोग प्रशासन के साथ सहयोग करें। अगर प्रशासन सख्ती करता है तो इसमें लोगों का ही फायदा है। डी.सी.पी ने कहा कि 3 बजे दुकानें बंद होने के पश्चात शाम 6 बजे से सख्त कर्फ्यु लागू होगा। शहरवासियों से अपील है कि नियम और कानून का पालन करें।
लुधियाना में लागू होगा दोपहर 12 बजे कर्फ्यु
उधर, लुधियाना में जिला प्रशासन के आर्डर बिल्कुल स्पष्ट हैं। डी.सी. वीरेन्द्र शर्मा द्वारा दो दिन पहले स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुबह कर्फ्यु खत्म होने के पश्चात दोपहर 12 बजे तक सभी काम कर सकेंगे। लेकिन दोपहर 12 बजे ही जिला में कर्फ्यु लागू हो जाएगा। इस दौरान इंडस्ट्री, चिकित्सा सेवाओं को छोड़ किसी भी मूवमैंट की इजाजत नहीं होगी।
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