चंडीगढ़ (ब्यूरो): कोरोना वायरस के कारण लगे कर्फ्यू से एक महीने से बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पंजाब सरकार ने कल से कुछ रियायत दी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों से अंतर्गत पंजाब सरकार ने 20 अप्रैल से सभी तरह के उद्योगों व निर्माण गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है।

कल से इन दुकानों कों को खोला जाएगा 

उद्योगों व निर्माण गतिविधियों के आलावा हाईवे किनारे स्थित ढाबों, एयर कंडीशनर, कूलर व पंखे और इनको रिपेयर करने वाली दुकानों को खोलने की भी मंजूरी दी है।

स्टोन क्रशर, रेत, सीमेंट और स्टील की बिक्री की भी इजाजत दी गई है। निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट को भी छूट दी गई है।

इसी के साथ नए अकादमिक सेशन को देखते हुए स्टेशनरी की दुकाने भी खोलने का फैसला किया है। हालांकि हॉटस्पॉट शहरों को इनमें शामिल नहीं किया गया है।

इनके नियमों अंतर्गत होगा काम 

किसी भी इलाके में दो या इससे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर उसे नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

पहले से निर्धारित भौगोलिक सीमा वाले क्षेत्रों को ही नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाएगा। जैसे गांव, सेक्टर, वार्ड आदि।

जिला मजिस्ट्रेट विभिन्न दुकानों, उद्योगों आदि के खुलने के समय की अनुमति स्थानीय जरूरतों व शारीरिक दूरी के नियमों के आधार पर देंगे।

ढाबों पर बैठ कर नहीं खा पाएंगे, पैक करा कर ले जा सकेंगे।

नए अकादमिक सेशन को देखते स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की किताबों व स्टेशनरी की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। पांच से अधिक लोग एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे।

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