नई दिल्ली (ब्यूरो): केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन को और दो हफ्तों के लिये बढ़ाने का शुक्रवार को फैसला किया। यह चार मई से प्रभावी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया।
न्यूज एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे। सभी जोन में जरूरी सेवाएं दे रहे लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही की कड़ी पाबंदी रहेगी। बताया जा रहा है कि बच्चों और बुर्जुगों को दिन के समय बाहर निकलने पर भी पाबन्धी की बात कही गई है।एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने चार मई से दो हफ्तों की अवधि के लिये लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी जाएगी।
पहले की तरह की सोशल डिस्टेंशिंग के नियम का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन से देश का काफी लाभ हुआ है।
इन जगहों पर जाने पर जारी रहेगा प्रतिबंध
नई गाइडलाइनों के मुताबिक देश में सभी जोन में सीमित मात्रा में गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसमें हवाई, रेल, मेट्रो और रोड के जरिए अंतरराज्यीय यात्राएं शामिल हैं। स्कूल, कॉलेज, और अन्य शैक्षणिक-प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं, जिसमें होटल और रेस्टोरेंट्स दोनों ही शामिल होंगे इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।इसके अलावा बड़ी भीड़ वाली जगहें, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स आदि. सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य तरह के आयोजन और धार्मिक जगहें, पूजा की जगहों पर भी रोक जारी रहेगी। हालांकि गृह मंत्रालय के जरिए जिन्हें वायु, रेल और रोड की यात्रा के लिए किसी कारणवश छूट दी गई है, वे यात्रा कर सकेंगे।
इसलिए लॉकडाउन को 4 मई से 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि रेड, ग्रीन और ऑरेनज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में काफी छूट भी दी गई है।
ट्रेन, बस फ्लाइट रहेगी बंद, ऑरेंज जोन से चलेगी टैक्सी और कैब
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत में सभी जोन में हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन बंद रहेगा। इसके साथ ही देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी।
गृह मंत्रालय ने अनुसार, ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की ही अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर सकती हैं और बस डिपो 50% क्षमता पर चल सकते हैं।
अन्य औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों को काम करने की अनुमति है। वे उत्पादन इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है, आईटी हार्डवेयर का निर्माण, जूट उद्योग और, पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयां काम कर सकेंगी।
रेड जोन के तहत शहरी क्षेत्रों में गैर-जरूरी सामान के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, सभी स्टैंडअलोन (सिंगल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है।
रेड जोन में ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी गई है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ जरूरी सामान की हो पाएगी। निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। बाकी को घर से काम करना होगा।
गांवों के लिए ये छूट
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में गांवों को भी छूट दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जैसे मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे को अनुमति दी गई है।मंत्रालय ने ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बसें भी चलेंगी, लेकिन उनकी क्षमता 50 फीसदी से ज्यादा नहीं रहेगी।
डीपो में भी केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों में बस नहीं चलेंगी। हालांकि वहां पर व्यापारिक गतिविधि शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति रहेगी।