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पंजाब में इस दिन होंगे स्थानीय निकाय चुनाव, चुनाव आचार सहिंता लागू, पढ़ें

Prabhat Times
चंडीगढ़। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों (Local Body Election, Punjab) की घोषणा कर दी गई है। राज्य में 14 फरवरी को मतदान होगा। राज्य की 109 नगर पालिकाओं और आठ नगर निगमों में चुनाव होने हैं। यह घोषणा यहां पंजाब चुनाव अधिकारी जगपाल सिंह संधू ने की।
इसके साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के दौरान कोविड नियमों का पालन करना होगा।
संधू ने कहा कि नगर निगम फगवाड़ा के ईआरओ की तरफ से तैयार की गई वोटर सूचियों में कमी पाई गई है। इस कारण वोटर सूचियों को दोबारा तैयार करने के बाद ही नगर निगम फगवाड़ा में मतदान होगा।
निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 जनवरी से शुरू होगी और 3 फरवरी इसकी अंतिम तिथि होगी। नामांकन पत्रों की पड़ताल 4 फरवरी को की जाएगी।
5 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव निशान आवंटित किए जाएंगे।
चुनाव प्रचार 12 फरवरी सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा। 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 17 फरवरी को होगी। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 145 रिटर्निंग अफ़सर और 145 सहायक रिटर्निंग अफ़सर नियुक्त किए गए हैं।
मतदान को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से हो इसके लिए 30 आइएएस/पीसीएस को चुनाव चुनाव आब्जर्वर नियुक्त किया गया है। चुनाव प्रक्रिया पर 6 आइपीएस भी नजर रखेंगे।
संधू ने बताया कि मतदाता सूचियां अपडेट कर दी गई हैं। राज्य में 20,49,777 पुरुष, 18,65,354 महिला और 149 ट्रांसजेंडर मतदाताओं के साथ कुल 39,15,280 मतदाता हैं।
चुनाव आयोग की तरफ से 4102 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे और 18000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। मतदान ईवीएम से होगा।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • नगर निगम के उम्मीदवार के लिए खर्च सीमा 3 लाख रुपये होगी।
  • नगर कौंसिल क्लास-1 के उम्मीदवार के लिए 2.70 लाख रुपये व क्लास-2 के लिए 1.70 लाख रुपये तथा क्लास-3 के लिए 1.45 लाख रुपये की सीमा तय की गई है।
  • नगर पंचायतों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 1.05 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

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