Prabhat Times
Jalandhar जालंधर। (Jalandhar – Court gives punishment to the person guilty of sexually abusing a 3 year old innocent girl) 3 साल की मासूम बच्ची के साथ शरीरिक शोषण के दोषी युवक को अदालत ने 5 साल की सख्त सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक जालंधर के रहने वाले निरंजन राम उर्फ नंजा ने जून 2023 में पड़ौस में रहती 3 साल की मासूम बच्ची को घर बुलाया और पैसे देकर बीढ़ी का बंडल लाने के लिए कहा।
जब बच्ची बीढ़ी का बंडल लेकर वापस लौटी तो निरंजन ने मासूम बच्ची के साथ शरीरिक शोषण किया।
बच्ची चीखने लगी और भाग कर अपने घर आ गई। बच्ची ने अपने परिजनों को सारी बात बताई।
बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी निरंजन राम के खिलाफ 354 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट की धारा 10 के अधीन केस दर्ज कर गिरफ्तार किया।
पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज की अदालत में सूनवाई हुई। जिसमें डीए अनिल कुमार बोपाराए और एडीए निखिल नाहर द्वारा पीड़ित पक्ष मजबूती से पेश किया।
अदालत ने सुनवाई के दौरान निरंजन राम को दोषी बताते हुए आज 5 साल की सख्त सजा और 10 हज़ार रूपए जुर्माना भरने की सजा दी है। अगर दोषी द्वारा जुर्माना नहीं दिया जाता तो उसे 6 माह की और सजा काटनी होगी।
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