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New Delhi नई दिल्ली। (india post usa parcel services suspended) भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए सभी तरह के डाक सामानों की बुकिंग अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। 

दरअसल विभाग अमेरिका के एक नए टैरिफ के चलते अपनी सेवाओं में बदलाव कर रहा है।

अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई 2025 को एक आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14324) जारी किया था, जिसके तहत 800 डॉलर तक की कीमत वाले सामानों पर मिलने वाली ड्यूटी-फ्री छूट 29 अगस्त 2025 से खत्म हो जाएगी।

अब अमेरिका जाने वाले सभी डाक सामानों पर, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो, कस्टम ड्यूटी देनी होगी।

यह ड्यूटी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के तहत देश-विशेष टैरिफ नियमों के आधार पर लगेगी।

हालांकि, 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम को इस ड्यूटी से छूट मिलेगी।

इन परिस्थितियों को देखते हुए डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी तरह के डाक सामानों की बुकिंग अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है।

सिर्फ पत्र, दस्तावेज और 100 डॉलर तक की कीमत वाले गिफ्ट आइटम ही स्वीकार किए जाएंगे। इन छूट वाली श्रेणियों को CBP और यूएसपीएस से और स्पष्टीकरण मिलने तक भेजा जाएगा।

ग्राहकों को मिलेगा रिफंड

डाक विभाग सभी पक्षों के साथ मिलकर स्थिति पर नजर रख रहा है और जल्द से जल्द सेवाएं सामान्य करने की कोशिश में जुटा है।

जिन ग्राहकों ने पहले से डाक बुक की है, लेकिन वह भेजी नहीं जा सकी, वे डाक शुल्क की वापसी मांग सकते हैं।

डाक विभाग ने ग्राहकों को हो रही परेशानी के लिए खेद जताया है और जल्द से जल्द पूरी सेवाएं बहाल करने का वादा किया है।

इस नए आदेश के तहत, अंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्क के जरिए सामान भेजने वाले ट्रांसपोर्ट कैरियर्स या अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) द्वारा अधिकृत “क्वालिफाइड पार्टियों” को ड्यूटी वसूलने और जमा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

CBP ने 15 अगस्त 2025 को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए, लेकिन “क्वालिफाइड पार्टियों” की नियुक्ति और ड्यूटी वसूली की प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल अभी अनसुलझे हैं।

इस वजह से अमेरिका जाने वाले हवाई डाक कैरियर्स ने 25 अगस्त 2025 के बाद डाक सामान स्वीकार करने में असमर्थता जताई है, क्योंकि उनके पास इस नए सिस्टम के लिए तकनीकी और परिचालन तैयारियां नहीं हैं।

अमेरिकी सरकार के नए नियम

अमेरिकी सरकार के नए नियम के अनुसार, अब ट्रांसपोर्ट कंपनियों और यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टियों को अंतरराष्ट्रीय डाक शिपमेंट पर ड्यूटी जमा करनी होगी।

सीबीपी ने 15 अगस्त, 2025 को कुछ शुरुआती नियम जारी किए थे, लेकिन मान्यता प्राप्त पार्टियों को चुनने और ड्यूटी जमा करने के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।

इन वजहों से, अमेरिका जाने वाली अंतरराष्ट्रीय मेल को संभालने वाली एयरलाइंस ने 25 अगस्त के बाद डाक कंसाइनमेंट स्वीकार करने में असमर्थता जताई है।

उनका कहना है कि वे नए नियमों का पालन करने के लिए तकनीकी और परिचालन रूप से तैयार नहीं हैं।

जानें कौन सी चीजें भेजी जा सकेंगी

इसलिए, डाक विभाग 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय डाक की बुकिंग बंद कर देगा। लेकिन, कुछ चीजें भेजी जा सकेंगी। ये हैं: पत्र/दस्तावेज और 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट आइटम।

डाक विभाग ने कहा है कि वह सीबीपी और यूनाइटेड पोस्टल सर्विसेस (USPS) से और जानकारी मिलने के बाद इन चीजों को अमेरिका भेजेगा।

डाक विभाग सभी संबंधित लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है और स्थिति पर नजर रख रहा है।

विभाग जल्द से जल्द अमेरिका के लिए पूरी डाक सेवा फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है।

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