Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (income tax 7 changes for itr filing in ay 2025 26) इनकम टैक्स विभाग की तरफ से FY 2024-25 (AY 2025-26) की इनकम की रिपोर्ट करने के लिए ITR वेरिफिकेशन नियमों में बदलाव किये गए हैं.
अभी तक ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल-बेस्ड ITR फाइलिंग यूटिलिटी जारी की गई हैं.
जानकारों का कहना है कि इस तरह के बदलाव आईटीआर (ITR) फाइल करते समय गलत टैक्स कटौती के क्लेम को रोकने के लिए किये गए हैं.
पहले इनकम टैक्स विभाग ITR प्रोसेस करते समय मैन्युअली टैक्स कटौती की प्रामाणिकता की जांच करता था.
अब यह प्रोसेस ऑटोमेटिड हो गया है. अब इसे ITR फाइलिंग के लेवल पर ही लागू कर दिया गया है.
इसका मतलब हुआ कि ITR में गलतियों की संभावना कम होगी और ITR की प्रोसेसिंग तेजी से हो पाएगी.
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) वेरिफिकेशन नियमों में कई बदलाव किये गए हैं.
इनमें से ज्यादातर बदलाव उन टैक्स कटौतियों से जुड़े हैं जिन्हें पुराने टैक्स नियमों के तहत क्लेम किया जा सकता है.
आइए जानते हैं ITR फाइलिंग यूटिलिटी में किये गए सात खास बदलाव इस प्रकार हैं-
अब से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का डिटेल्ड ब्योरा देना होगा. अब HRA क्लेम करने वाले टैक्सपेयर्स को ज्यादा जानकारी जैसे वर्क प्लेस, वास्तव में मिलने वाला HRA, भुगतान किया गया किराया, बेसिक सैलरी व डीए और बेसिक सैलरी का 50% या 40% एचआरए मेट्रो या नॉन मेट्रो सिटी के हिसाब से. यह सब जानकारी ITR फॉर्म में देनी होगी.
इसके अलावा दूसरा बदलाव सेक्शन 80C के तहत कटौती की डिटेल्ड जानकारी जैसे सेक्शन 80C के तहत क्लेम की गई राशि के लिए अब पहले से ज्यादा जानकारी देनी होगी.
इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉलिसी नंबर आदि देना होगा. इसके अलावा पीपीएफ, टैक्स सेविंग एफडी आदि की भी डिटेल्ड जानकारी देनी होगी.
आपको बता दें सेक्शन 80C के तहत आप डेढ़ लाख तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की डिटेल अब से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम और पॉलिसी या डॉक्यूमेंट नंबर के साथ देनी होगी.
इसके तहत 60 साल से कम आयु के माता-पिता होने पर आप इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर 50000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं.
यदि आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25000 और पैरेंट्स के लिए 50000 रुपये क्लेम कर सकते हैं. यानी कुल मिलाकर 75000 रुपये.
यदि आप सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन का ब्याज क्लेम करते हैं तो इस बार आपको बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर, लोन सेंक्शन होने की तारीख, लोन की कुल राशि, 31 मार्च तक बकाया लोन और लोन के ब्याज से जुड़ी सभी जानकारी देनी होगी.
एजुकेशन लोन की ही तरह आपको होम लोन ब्याज की सेक्शन 80EE / 80EEA जानकारी देनी होगी.
यानी आपको हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने वाले का नाम, बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर, लोन मंजूर होने की तारीख, लोन की कुल राशि और 31 मार्च तक बकाया लोन आदि की जानकारी देनी होगी.
सेक्शन 80EEB यानी इलेक्ट्रिक वाहन के लोन पर ब्याज की छूट के लिए डिटेल्ड जानकारी देनी होगी.
इसके तहत आपको लोन लेने वाले का नाम, बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर, लोन मंजूरी की तारीख, लोन की कुल राशि और 31 मार्च को बकाया राशि का विवरण देना होगा.
सेक्शन 80DDB में कुछ खास बीमारियों के इलाज का खर्च की भी विस्तृत जानकारी देनी होगी.
यदि आप इसके तहत छूट का दावा करते हैं तो स्पेसिफाइड डिजीज पर खर्च की जानकारी बीमारी के साथ देनी होगी.
विशेषज्ञों के मुताबिक उपरोक्त बदलाव AY 2025-26 के लिए जारी किये गए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में किये गए हैं. इस तरह की जानकारी पुराने फॉर्म का हिस्सा नहीं थे.
ITR फाइल करने की डेट बढ़ी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है.
अब असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्स रिटर्न 15 सितंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है.
पहले नॉन-ऑडिट कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 जुलाई थी, यानी अब उन्हें 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है.
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