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चंडीगढ़। (ig dr sukhchain singh gill warning to drug addict) पंजाब में अगर कोई नशा पीते पकड़ा गया या उससे थोड़ी मात्रा में नशा मिला तो वह कानूनी माफी ले सकता है। आईजी डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी है।
डॉ. गिल ने कहा कि NDPS एक्ट की 64A में यह प्रोविजन है। पकड़ा गया व्यक्ति रिहेबलिटेशन केंद्र जाकर नशा छोड़ सकता है। कानून में उसे माफी मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि कुछ को गलतफहमी है कि अगर वह कबूल कर लेंगे तो उन्हें सजा हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पर्चा दर्ज होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है।
वह कोर्ट में कमिटमेंट देगा और डी-एडिक्शन सेंटर जाकर ट्रीटमेंट पूरा करता है तो उसे सजा नहीं होगी।

किस ड्रग्स की थोड़ी मात्रा कितनी

इस एक्ट के तहत माफी के योग्य वही होंगे, जिनसे कानून तय ड्रग्स की थोड़ी मात्रा मिलेगी।
IG डॉ. गिल ने बताया कि कानून के हिसाब से हेरोइन की 5 ग्राम से कम थोड़ी मात्रा मानी जाती है।
हर ड्रग्स की इसी तरह की मात्रा है। अफीम की 25 ग्राम और चूरा पोस्त की 1 किलो से नीचे वाले माफी पा सकते हैं।

महिलाओं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए तस्करी

पंजाब में ड्रग स्मगलर्स ने नशा तस्करी के लिए नया ट्रेंड अपना लिया है। नशा सप्लाई के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अपनी गाड़ी के बजाय तस्कर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसमें ज्यादातर बसों का इस्तेमाल हो रहा है।
पंजाब पुलिस के IG हेडक्वार्टर डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने इसकी पुष्टि की। डॉ. गिल ने कहा कि इन्हें ट्रैक करने के लिए अब ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ रही है।

CP-SSP को DGP का सख्त ऑर्डर, टॉप स्मगलर पकड़ो

डीजीपी गौरव यादव ने पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नर और SSP को सख्त ऑर्डर जारी किए हैं।
जिसमें उन्हें टॉप स्मगलर और नशे के हॉटस्पॉट इलाकों पर कार्रवाई को कहा गया है।स्मगलरों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने को कहा गया है।
उन्होंने पुलिस चीफ को कहा कि ड्रग स्मगलर की प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई भी तेज की जाए।

7 दिनों में पकड़े 472 नशा तस्कर, 5.53 किलो हेरोइन, 21.9 किलो अफ़ीम बरामद

आईजी गिल ने बताया कि पंजाब पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामलों में भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने की विशेष मुहिम में पिछले एक महीने में 141 पीओज़ को गिरफ्तार किया है।
पिछले एक सप्ताह के दौरान राज्य भर में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 354 एफ.आई.आर दर्ज कर 472 नशा- तस्करों/सप्लायरों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से 5.53 किलो हेरोइन, 21.9 किलो अफ़ीम, 21.5 किलो गाँजा, 6 क्विंटल भुक्की और 1.46 लाख नशीली गोलियाँ/कैप्सूल/टीके/मेडिकल नशों की शीशियाँ बरामद करने के अलावा 23.37 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है।
आई.जी.पी. ने कहा कि पंजाब पुलिस नशा-तस्करों पर शिकंजा कसने के अलावा युवाओं को नशों से दूर रखने और इन नशों का शिकार हो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को नशों के हानिकारक और बुरे प्रभावों से बचाने के लिए सभी सी.पी./एस.एस.पीज द्वारा अपने-अपने जिलों में नशों के विरुद्ध जागरूक करने के लिए सार्वजनिक बैठकें, नशा प्रभावित गाँवों का दौरा, सेमिनार, विधायकों, सरपंचों और काउंसलरों के साथ साझी बैठकें करने के अलावा ग़ैर-सरकारी संगठनों और यूथ क्लबों को शामिल कर विभिन्न गतिविधियाँ की जा रही हैं।
इसी तरह मलेरकोटला पुलिस द्वारा ‘सांझी सथ्थ’ के शीर्षक अधीन एक विशाल नशा-विरोधी कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत हरेक एस.एच.ओ अपनी टीम, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है, के साथ हर रोज़ शाम के समय एक गाँव का दौरा कर गाँव-वासियों के साथ गाँव की किसी भी साझी जगह पर मुलाकात करते हैं।
जबकि, सबसे अधिक प्रभावित या हॉटस्पॉट क्षेत्रों का दौरा भी किया जा रहा है, जिससे लोगों को नशों के बुरे प्रभावों संबंधी जागरूक किया जा सके और उनको नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा सके।
आई.जी.पी. ने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के साथ-साथ पुलिस टीमें नशों के शिकार लोगों को इस खतरे से दूर रहने के लिए काउंसलिंग और प्रेरित कर रही हैं और उनको ईलाज के लिए ओ.ओ.ए.टी सैंटरों में भेजकर उनको मुख्यधारा में वापस लाने में मदद कर रही हैं।

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