Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वायदा भगवंत मान सरकार ने पूरा कर दिया।
बजट में ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ का ऐलान करते हुए सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर की जनरल वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और एससी वर्ग की महिलाओं 1,500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है।
सरकार का कहना है कि 9,300 करोड़ रुपए के सालाना बजट वाली इस योजना के तहत राज्य की लगभग 97% महिलाएं लाभान्वित होंगी। सीएम मान ने स्पष्ट किया है कि 13 अप्रैल (बैसाखी के दिन) से इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
हालांकि इस स्कीम का लाभ किन-किन महिलाओं को मिलेगा। बैंक खाते में रुपए कब आएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फॉर्मेलिटी जरूरी है?, जैसे कई सवाल हैं, जिनके बारे में अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। इस रिपोर्ट में स्कीम से जुड़े हर सवाल का जवाब जानिए…
स्कीम से जुड़ा हर पहलू जानें
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18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला इस योजना के लिए पात्र होगी। सरकार ने इसमें महिला या उसके परिवार की इनकम की कोई लिमिट नहीं रखी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (जैसे बुढ़ापा, विधवा या विकलांगता पेंशन) ले रही महिलाएं भी इसके लिए पात्र होंगी।
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वर्तमान या पूर्व स्थायी सरकारी मुलाजिम, वर्तमान और पूर्व सांसद/विधायक और आयकरदाताओं को बाहर रखा गया है। साथ ही, रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रही महिलाएं भी इसके लिए पात्र नहीं होंगी।
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योजना में न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है, इसलिए कॉलेज जाने वाली छात्राएं पात्र हो सकतीं हैं, बशर्ते वे किसी सरकारी नौकरी या अन्य वर्जित श्रेणी में न आती हों। हालांकि सरकार ने इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया है। नोटिफिकेशन के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
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वर्तमान घोषणा के अनुसार, यह योजना ‘प्रत्येक पात्र महिला’ के लिए है न कि ‘प्रति परिवार’। इसलिए एक ही घर की सभी पात्र महिलाएं अलग-अलग लाभ ले सकती हैं।
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सरकार ने अभी इस पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं की है। हालांकि, पड़ोसी राज्यों के अनुभवों को देखें तो पति के डोमिसाइल के आधार पर लाभ मिल सकता है, लेकिन अंतिम स्थिति आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही साफ होगी।
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हर पात्र महिला को इस योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। वहीं, जो महिला SC वर्ग से हैं, उन्हें 500 रुपए अधिक, यानी कुल 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।
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इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगी। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करेगी।
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पैसा DBT के जरिए भेजा जाना है, इसलिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना और एक्टिव होना अनिवार्य होगा।
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सरकार मोबाइल एप, सेवा केंद्रों या घर-घर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। अभी दस्तावेजों की सूची जारी नहीं हुई है। लेकिन मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और वोटर आईडी तैयार रखना जरूरी हो सकता है।
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मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार 13 अप्रैल (बैसाखी) से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। बजट पास हो चुका है। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया जाएगा।
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पंजाब का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जैसे ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ में आधार और वोटर कार्ड को आधार माना गया है। वैसे ही यहां भी इन्हें मुख्य दस्तावेज माना जा सकता है।
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अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही सरकार एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर या ‘मदद डेस्क’ जारी करेगी।
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सरकार ने इस योजना के लिए अभी 9,300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, लेकिन पीछे से पैसा कहां से आएगा, इसको लेकर सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है।
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सरकार का कहना है कि वे 5 साल के लिए चुने गए हैं और इस दौरान वे कभी भी अपनी गारंटी पूरी कर सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने कई ऐसे काम (जैसे टोल प्लाजा बंद करना) भी किए हैं जिनकी गारंटी नहीं दी गई थी।
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आमतौर पर ऐसी योजनाओं का लाभ मिलता है। महिलाओं में यह धारणा रहती है कि योजना जारी रखने के लिए वर्तमान सरकार का बने रहना जरूरी है, जिससे सत्ताधारी पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद रहती है।
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