नई दिल्ली (ब्यूरो): देशभर में लागू लॉकडाउन के चलते आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ निजी वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति दी गई है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20 अप्रैल से टोल वसूली शुरू करने की अनुमति भी दी है।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एडवायजरी में कहा गया है कि चारपहिया वाहन में केवल दो व्यक्ति ही सफर कर सकते हैं। जिसमें एक व्यक्ति आगे और एक पीछे बैठ सकता है।
वहीं दोपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति ही सफर कर सकता है। बाइक पर चालक के पीछे किसी अन्य व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं है।
सभी राज्यों में लागू होंगे नियम
एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह नियम 20 अप्रैल से लागू होंगे। हालांकि दिल्ली-एनसीआर देश के अन्य राज्यों में जहां हॉटस्पॉट ईलाके घोषित हो चुके हैं, वहां इसे लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए सख्त जांच होगी कि कार में कितने लोग सवार हैं।
इन नियमों को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक यह अनुमति सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए ही दी गई है। वहीं यह दिशा निर्देश कोविड-19 के क्वारंटाइन जोन में लागू नहीं होंगे।
विशेष उड़ानों को दी गई छूट
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब तकनीशियनों, दवाइयों और अस्पताल सेवाओं के लिए विशेष उड़ानों को 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान अमुमति दी गई है। जबकि अब तक सिर्फ कार्गों उड़ानों का संचालन किया जा रहा था।
भारी वाहनों को छूट
लोडिंग-अनलोडिंग, जरूरी- गैर जरूरी सामान ले जाने वाले भारी वाहनों को छूट दी गई है। इस दौरान एक ट्रक में ड्राइवर और सिर्फ एक हेल्पर रहेगा।
वहीं ट्रक मरम्मत से जुड़ी दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे। सभी उड़ानों, ट्रेनों और मेट्रो रेल सेवाओं को 3 मई तक केंद्र सरकार ने निलंबित कर दिया है। 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद से केवल मालगाड़ियों के संचालन की ही अनुमति दी गई है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर होगी टोल वसूली
राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 अप्रैल से एकबार टोल की वसूली शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की वसूली शुरू करने की अनुमति दी है।
बता दें कि लॉकडाउन के पहले चरण की समाप्ति के एक दिन बाद 15 अप्रैल से टोल वसूली का काम फिर फिर से शुरू करने की योजना बनाई गई थी।
हालांकि, बाद में केंद्र की ओर से लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया था। फिर भी, गृह मंत्रालय ने कई आवश्यक उद्योगों को 20 अप्रैल से दोबारा शुरू करने के लिए छूट दी है।
गृह मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को लिखे एक पत्र लिख कर टोल वसूली 20 अप्रैल 2020 से फिर से शुरू करने की ईजाजत दी है।