चंडीगढ़: अगर आप ने अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो तुरंत लगवा लें, नहीं तो आने वाले दिनों में नियमों के उल्लंघन के आरोप में मोटा जुर्माना ठुकेगा। पंजाब सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
1 अक्तूबर से जिस वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी उसका चालान होगा। जानकारी के मुताबिक अगर पहली बार चालान होने पर 2 हज़ार रूपए तथा दूसरी बार 3 हज़ार रूपए जुर्माना ठुकेगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि ये चालान ए.एस.आई. रैंक से नीचे कर्मचारी नहीं काट सकेंगे।
जानकारी के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्तूबर से इस मामले में सख्ती की जाएगी। साथ ही वाहन चाहे दो पहिया हो या चोपहिया, जुर्माने की राशि एक ही रहेगी।
अब तक यह समस्या आती थी कि अगर किसी की कार जालंधर आर.टी.ए. के पास रजिस्टर्ड है, तो नंबर प्लेट की फिटिंग वहां होती थी, परन्तु अब सरकार ने इसमें एक नई सुविधा शुरू कर दी है।
अब चाहे आपका वाहन किसी भी जिला में रजिस्टर्ड हो, आप नंबर प्लेट कहीं से भी लगवा सकते हैं। नई प्लेट लगवाने के लिए आप ऑनलाईन भी आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग का नियम है कि नई गाड़ी तभी बाहर निकलेगी जब उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हो।