चंडीगढ़ (ब्यूरो): पंजाब सरकार द्वारा फेस मास्क न पहनने वाले तथा क्वारंटाइन नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिस पर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच सेहत विभाग द्वारा सभी पुलिस कमिश्नर, एस.एस.पीज़ को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान काट कर जमा की जाने वाली रकम अदालत में नहीं बल्कि सिविल सर्जन द्वारा इकट्ठी की जाएगी। सारी रकम सिविल सर्जन द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएगी।बता दें कि सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे फेस मास्क न पहनने वाले को 200 रूपए तथा क्वारंटाइन नियम का उल्लंघन करने वाले का चालान काट कर 500 रूपए जुर्माना वसूला जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले से 100 रूपए जुर्माना वसूला जाए।
पुलिस प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय था कि इन चालान का जुर्माना वसूल कर कहां जमा करवाया जाए। सेहत विभाग ने आज इसकी जिम्मेदारी सिविल सर्जन को दे दी है। साथ ही चालान काटने के लिए विशेष परफार्मा भी जारी किया है।
पढ़ें सेहत विभाग द्वारा जारी निर्देश