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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस से बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह हुंदल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं।

बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह के वरिष्ठ एडवोकेट अमित रावल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर कर कहा कि उनके क्लाइंट राजजीत सिंह सरेंडर करना चाहते हैं।

अदालत ने कहा कि है कि वे अदालत में सरेंड कर सकते हैं।

अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि मामले में अगली सुनवाई 1 अक्तूबर को होगी।

यह है मामला

दरअसल, साल 2017 में AIG रहे राजजीत के साथी इंस्पेक्टर इंद्रजीत को हथियार व ड्रग्स तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके घर की तलाशी में AK-47, 4 किलो हेरोइन, 3 किलो स्मैक और अन्य देसी हथियार बरामद किए गए थे।

इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह को नौकरी से बर्खास्त किया गया। इस मामले में राजजीत सिंह पर बर्खास्त इंस्पेक्टर इंद्रजीत का बचाव करने, गलत रिकॉर्ड पेश करने के आरोप है। साथ ही बरामद नशा सामग्री से छेड़छाड़ और इंद्रजीत को प्रमोशन देने के आरोप भी हैं।

राजजीत और इंद्रजीत 2012 से 2017 तक एक साथ तैनात

आरोपी राजजीत सिंह और इंस्पेक्टर कई जगहों पर एक साथ तैनात रहे। साल 2012 से 2017 तक जिन जगहों पर राजजीत सिंह की तैनाती हुई, उसने इंद्रजीत सिंह को भी अपने साथ रखा।

इसके लिए राजजीत सिंह सिफारिशी लेटर लिख कर इंद्रजीत की ट्रांसफर करवाता रहा है। दोनों गुरदासपुर, तरनतारन, मोगा और जालंधर एक साथ तैनात रहे हैं।

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