Prabhat Times
चंडीगढ़। (Guidelines – Ban the entry of these people in Punjab) पंजाब सरकार द्वारा कोविड रिस्ट्रिक्शन जारी की हैं। सरकार ने आदेश दिए है कि कोरोना की दोनो डोज़ या 72 घण्टे पुरानी कोरोना रिपोर्ट के बिना पंजाब में किसी भी व्यक्ति को ऐंटरी नहीं होगी।
इसके साथ ही शिक्षण संस्थान खोल तो दिए गए है साथ ही निर्देश दिए है कि स्कूल प्रशासन छात्रों को फिजिकल क्लासेस के लिए दबाव नहीं डाल सकते, ऑनलाईन क्लासेस की सुविधा भी जारी रहेगी। पंजाब सरकार के ये आदेश 25 फरवरी तक जारी रहेंगे।
आज जारी आदेश के मुताबिक राज्य में सोशल डिस्टैसिंग, सेनीटाइज़र नियम सख्ती से लागू होगा। सोशल गैदरिंग के लिए वैन्यू की कुल कैप्सिटी के 50 प्रतिशत कैप्सटी की अनुमती दी गई है।
आदेश के मुताबिक शिक्षण संस्थान, कालेज कोचिंग सैंटर खोले गए हैं। लाज़मी होगा कि स्टाफ को दोनो डोज़ लगी हों। साथ ही 15 साल तक के बच्चो को कम से कम एक डोज़ यकीनी बनाना स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
आदेश के मुताबिक बॉर, सिनेमा, मॉल, रेस्तरां, स्पा, जिम इत्यादि 75 प्रतिशत कैप्सीटी के साथ खुल सकेंगे।
आदेश दिए गए है कि राज्य की सीमाओ पर सख्ती के आदेश दिए गए हैं। राज्य में उन लोगो को ऐंटरी दी जाएगी, जिन्हे दोनो डोज़ लगी हों। या फिर 72 घण्टे पहली कोविड टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए।
सरकारी दफ्तरों में नो मॉस्क, नो सर्विस स्लोगन लागू करते हुए मॉस्क न पहनने वाले नागरिकों को कोई सुविधा न दिए जाने के आदेश है।
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