Prabhat Times
नई दिल्ली। (gst rate hike these things are going to be expensive) खुदरा (Retail Inflation) और थोक महंगाई (Wholesale Inflation) में थोड़ी नरमी के बाद राहत की उम्मीद कर रहे आम लोगों के लिए बुरी खबर है.
अगले सप्ताह पहले ही दिन यानी सोमवार से घरेलू सामानों, होटलों, बैंक सेवाओं सहित कई अन्य वस्तुओं पर ज्यादा खर्च करने के लिए खुद को तैयार रखें.
सोमवार से पैक्ड दही, पनीर समेत कई चीजें महंगी होने वाली हैं. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की हालिया बैठक में पैक्ड दही, लस्सी और छाछ समेत खाने-पीने की कुछ चीजों पर जीएसटी से मिल रही छूट समाप्त करने की सिफारिश की गई थी.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBDT) की एक नई अधिसूचना के अनुसार, सोमवार से इस सिफारिश को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण पैकेट वाले ब्रांडेड मिल्क प्रोडक्ट (Branded Milk Product) महंगे हो जाएंगे.

बैंक चेक से लेकर इलाज तक होंगे महंगे

सीबीडीटी ने अधिसूचना में कहा कि प्री-पैकेज्ड, प्री-लेबल्ड दही, लस्सी और बटर मिल्क समेत कुछ अन्य उत्पादों पर टैक्स से मिल रही छूट को समाप्त किया जा रहा है.
इन सामानों पर 18 जुलाई से पांच फीसदी की दर से जीएसटी लागू हो जाएगा. इनके अलावा बैंक चेक इश्यू करने के लिए लगने वाले शुल्क पर सोमवार से 18 फीसदी जीएसटी लेंगे.
आईसीयू के बाहर अस्पतालों के ऐसे कमरे, जिनका किराया एक मरीज के लिए 5000 रुपये रोजाना से ज्यादा है, अब यहां भी जीएसटी देना होगा.
एलईडी लाइट, फिक्सचर और एलईडी लैम्प पर अब ज्यादा टैक्स भरना होगा. अभी तक ऐसे सामानों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लग रहा था. अब इनके ऊपर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. स्टेशनरी के सामानों को भी अब 18 फीसदी वाले टैक्स ब्रैकेट में रखा जा रहा है.

18 जुलाई से ये वस्तुएं और सेवाएं होंगी मंहगी

  • प्रिंटिंग/राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लैंप, लाइट्स और फिक्स्चर और उनके मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.
  • सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी गई है.
  • चमड़े के सामान और जूते के निर्माण के संबंध में जॉब वर्क पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है, इसके अलावा सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, श्मशान के लिए कार्य अनुबंध पर दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है.
  • टेट्रा पैक पर दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत और कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर दर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दी गई है.
  • 18 जुलाई से निम्न वस्तुओं पर जीएसटी दरों में होने जा रही है बढ़ोतरी
  • प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक – 18%
  • काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज काटने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर आदि -18%
  • बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जैसे कि केन्द्रापसारक पंप, गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप; साइकिल पंप -18%
  • सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज दालों के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज आदि के काम करने के लिए प्रयुक्त मशीनरी; पवन चक्की यानी एयर बेस्ड आटा चक्की; गीली चक्की -18%
  • अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों और उसके भागों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें, दूध देने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी -18%
  • एलईडी लैंप, रोशनी और स्थिरता, उनके धातु मुद्रित सर्किट बोर्ड -18%
  • उपकरणों का आरेखण और अंकन -18%
  • सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम -12%
  • तैयार/तैयार चमड़ा/चामोइस चमड़ा/कम्पोजिशन लेदर-12%
  • चेक, हारे या बुक फॉर्म में -18%
  • मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित -12%
  • 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटल आवास. 1000/दिन पर 12% कर लगाया जाएगा
  • कमरे का किराया (आईसीयू को छोड़कर) एक अस्पताल द्वारा प्रति मरीज प्रति दिन 5000 रुपये से अधिक शुल्क लिया जाएगा, बिना आईटीसी के कमरे के लिए 5% की दर से शुल्क लगाया जाएगा.
  • सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के लिए कार्य अनुबंध -18%
  • केंद्र और राज्य सरकारों, ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइनों, जलापूर्ति के लिए संयंत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि के लिए स्थानीय प्राधिकरणों और उसके उप-ठेकेदारों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध -18%
  • केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय प्राधिकरणों को मुख्य रूप से मिट्टी के काम और उसके उप-अनुबंधों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध -12%

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