नई दिल्ली (ब्यूरो): कोरोना संकट के बीच पहली बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत मिली है।

बैठक में छोटे टेक्सपेयर्स को राहत देने पर सहमति बन गई है। सालाना 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने पर सिर्फ 9 फीसदी ब्याज चुकाना होगा।

GST काउंसिल के फैसलों पर एक नज़र

जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक लेट फीस माफ हुई। Nil GST वाले कारोबारियों की लेट फीस माफ होगी। GTB 3B के लिए लेट फीस 500 रुपये/महीने देना होगा। GST 3B के लिए एक विंडो मुहैया कराई गई है। विंडो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक खुली रहेगी। 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर पर 18% की जगह 9% ब्याज लगेगा।

कोरोना संकट के में पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक 11 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई। इससे पहले मार्च में हुई जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में भी कोरोना वायरस को लेकर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चर्चा हुई थी। उस दौरान भारत में कोरोना वायरस के मामले बेहद कम थे और लॉकडाउन का भी फैसला नहीं लिया गया था।