नई दिल्ली (ब्यूरो): देश में दुकानें खोलने को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति को लेकर एक बार सरकार ने एक बार फिर अपने फैसले को बदला है। जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अब देहात ईलाकों में दुकानें इत्यादि खोलने की अनुमति है। लेकिन शहरी ईलाकों में गली मोहल्लों में दुकाने खुल सकती हैं। लेकिन मार्किट, शापिंग मॉल खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। साथ ही शराब ठेके खोलने पर पूर्णत: रोक रहेगी।

बता दें कि इन सबके बीच अब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आज से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ ही दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकेगी। सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन में ये भी साफ कर दिया गया है कि शॉपिंग मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जाने में इस छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा।

गृह मंत्रालय की ओर से 15 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में संशोधन करते हुए कहा गया है कि नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर पड़ने वाली दुकानों और अकेली दुकानों (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से इतर स्थित दुकानों) को खोलने की इजाजत दे दी गई है।

मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में इस तरह की किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोध​न में पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है वहां पर कुछ छूट दी जा सकती है लेकिन जो इलाके रेड जोन में हैं वहां पर लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

मॉल्स और सिंगल ब्रांड मॉल्स में छूट नहीं

सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन में मॉल्स और सिंगल ब्रांड मॉल्स को छूट नहीं दी गई है। इसका मतलब साफ है कि मॉल्स में मौजूद दुकानों को खोलने की अनुमति अभी नहीं होगी। यहां तक कि निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानों को भी अभी बंद ही रखा जाएगा। इसी के साथ हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जाने में आने वाली हर छोटी-बड़ी दुकानों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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