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New Delhi नई दिल्ली। (government approved unified pension scheme benefits of employees) केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है.

इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगा. ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.

अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा.

अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है.

इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा.

एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा.

यह उन सभी पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करेगी. जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा.

हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन प्लस डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा.

विकल्प दिया है पर NPS वालों को UPS में जाने पर फायदा होगा. आज जो पीएम के साथ कर्मचारी संगठन मिले वो सब UPS से खुश थे.

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