नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए फ्लाइट टिकटों का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा।
यह रिफंड 25 मार्च से 3 मई 2020 के बीच यात्रा करने के लिए टिकट पर लागू होगा। इस में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सभी टिकटें शामिल होंगी। DGCA की तरफ से यह जानकारी 13 जून को कोर्ट के आदेश के बाद दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट एयरलाइंस के साथ नागर विमानन मंत्रालय को आदेश दिया था कि पैसेंजर्स के टिकट कैंसिल किए जाने के बाद उन्हें रिफंड का कोई रास्ता निकालें।
DGCA ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों का रिफंड नहीं करना और ग्राहकों की मर्जी के बिना ही क्रेडिट शेल बना देना नियमों का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि कुछ पैसेंजर्स एक तय समय के अंदर क्रेडिट शेल इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं है।
फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्हें पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए।
अप्रैल में ही सरकार ने रिफंड का आदेश दिया था
बता दें कि अप्रैल में केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को बिना कैंसिलेशन चार्ज वसूले पूरा पैसा रिफंड करने को कहा था।
यह उन टिकटों के लिए कहा गया था जो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच बुक किया गया हो और ट्रैवल की तारीख 15 मार्च से 3 मई के बीच हो।
मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि विमान कंपनियां इसका पालन करें।
एयरलाइंस ने अप्रैल के पहले सप्ताह से ही 14 अप्रैल के बाद तक के लिए फ्लाइट टिकट बुकिंग शुरू कर दी थीं।
उनका अनुमान था कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद हटा लिया जाएगा और विमान सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी।
25 मई से शुरू हैं घरेलू विमान सेवाएं
इस बीच 31 अगस्त को केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट पर बैन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, सरकार ने कुछ फ्लाइट्स को छूट भी दी है।
भारत में 25 मार्च से ही शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन बंद है। इस बीच 25 मई घरेलू विमान सेवाएं बहाल कर दी गई है।
करीब दो महीने के बाद शुरू हुईं घरेलू विमान सेवाओं को सीमित क्षमता के साथ शुरू किया गया है।