Prabhat Times
चंडीगढ़। राज्य में अब वाहन मालिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की डिजिटल कॉपियां अपने पास रख सकते हैं क्योंकि पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने डी.एल. और आर.सी. के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को मंज़ूरी दे दी है।
पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रजि़या सुलताना ने बताया कि यदि ट्रैफिक़ पुलिस और आरटीओज़ चैकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की माँग करते हैं तो मोबाइल ऐप्स – एमपरिवहन और डिजीलॉकर के ज़रिये डाउनलोड करके यह दस्तावेज़ दिखाए जा सकते हैं। इससे वाहन मालिकों को ये दस्तावेज़ प्लास्टिक कार्ड या दस्ती रूप में रखने की ज़रूरत नहीं होगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से पंजाब राज्य क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के समूह सचिवों/एसडीएम और एडीजीपी ट्रैफिक़ को पुलिस विभाग के चैकिंग स्टाफ को जागरूक करने के लिए इस सम्बन्धी एक पत्र जारी किया गया है और अधिकारी को यह यकीनी बनाने के लिए कहा गया कि ट्रैफिक़ पुलिस की तरफ से मौके पर वैरीफिकेशन के दौरान स्मार्टफोन में ‘वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट’ को वैध माना जाये।
रजि़या सुलताना ने निर्देश दिया की आम लोगों को जागरूक करने के लिए ‘वर्चुअल’ डीएल और आरसी की मंज़ूरी सम्बन्धी जानकारी राज्य के ट्रांसपोर्ट कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर दर्शाई जाये। उन्होंने कहा कि डिजिटल पंजाब मुहिम को अमल में लाने से यह प्रणाली भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करेगी और डी.एल. तथा आर.सी. की हार्ड कॉपी उपलब्ध न होने की सूरत में लोगों को भारी जुर्मानों से बचने में सहायता करेगी।
राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. अमर पाल सिंह ने आगे बताया कि यदि कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस/वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घर भूल जाता है या खो जाता है या प्रिंटिड स्मार्ट चिप वाले डी.एल. या आर.सी. की डिलीवरी न होने की सूरत में, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वह सिर्फ डिजीलॉकर या एमपरिवहन ऐप को डाउनलोड करके अपने वर्चुअल डीएल या आरसी को अपने मोबाइल में रख सकता है। यह अब पूरी तरह वैध है और चैकिंग के समय दिखाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जब आवेदक की आरसी या डीएल को रजिस्टर्ड और लाइसैंसी अथॉरिटी की तरफ से मंजूरी दी जाती है तो मंजूरी सम्बन्धी संदेश उसके फ़ोन पर आता है और फिर ये दस्तावेज़ ऐप में से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें