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जालंधर। (Dispute in the partner of Jalandhar’s famous Hotel President, the court gave these strict orders) महानगर जालंधर के प्रतिष्ठित प्रैज़ीडैंट होटल के पार्टनर में शेयर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
जालंधर की अदालत ने होटल प्रैज़ीडैंट को आदेश दिए हैं कि इस केस के फैसले तक कंपनी का कोई पार्टनर या डायरेक्टर न तो अपना शेयर ट्रांसफर कर पाएगा और न ही कोई मूवेबल और इममूवेबल प्रोपर्टी बेच नहीं पाएगा।
सर्वविदित है कि शहर के होटल प्रैज़ीडैंट चलाने वाली फर्म मैसर्ज़ स्टरलिंग होटलियर प्राईवेट लि. में प्रतिष्ठित शूर परिवार, जे.पी. सिंह व अन्य पार्टनर थे। कुछ सालों तक काम इकट्ठे चला। लेकिन इसके पश्चात होटल के शेयर होल्डर श्री वेद प्रकाश शूर का देहांत हो गया।
दिवंगत श्री वेद प्रकाश शूर के होटल में 12.5 प्रतिशत शेयर था। वेद प्रकाश शूर द्वारा होटल में 12.5 प्रतिशत हिस्से के लिए कंपनी के नाम से चैक देकर पूरी पेमैंट व्हाईट की थी। वेद प्रकाश शूर के देहांत के पश्चात जे.पी. सिंह द्वारा लिखित में अपने शेयर शूर परिवार को दे दिए गए।
चूंकि श्री शूर के देहांत के पश्चात उनका बेटा जतिन शूर ने कारोबार संभाला था। पहले तो जानकारी न होने के कारण मामला चलता रहा। लेकिन अचानक जतिन शूर को पता चला कि शेयर ट्रांसफर में कुछ घालमेल हुआ है।
जतिन शूर द्वारा जब कंपनी रजिस्ट्रार के दफ्तर से चैक करवाया गया तो पता चला कि उनके नाम पर शेयर है ही नहीं। अपने साथ हुई कथित धोखाधड़ी को लेकर शिकायत की गई, लेकिन जे.पी. सिंह द्वारा इस मामले को निबटाने की बजाए टालमटोल करते रहे।
इसके पश्चात जतिन शूर द्वारा अपने वकील अनूप गौतम के ज़रिए अदालत में रिट पटीशन फाईल की। जिसमें उन्होने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए मांग की कि अदालत के फैसले तक प्रैज़ीडैंट होटल से जुड़े सभी पार्टनर डायरैक्टर पर रोक लगाई जाए कि फैसले तक कोई भी प्रोपर्टी न बेच सकते हैं और न ही ट्रांसफर। कोई भी डायरैक्टर या पार्टनर अपना शेयर न तो बेच सके और न ही ट्रांसफर कर सके।
अदालत द्वारा मामले को गहराई से सुनने के पश्चात स्टे आर्डर जारी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए है कि अदालत की मर्जी के बिना कंपनी द्वारा कुछ भी फेरबदल न किया जाए। यथास्थिति जैसे ही वैसे ही बनाए रखी जाए।


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