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जालंधर। (DC Order Jalandhar) कोरोना संक्रमण कम होते ही जिला प्रशासन द्वारा भी शहरवासियों को राहत देनी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन द्वारा आज एक बार फिर दुकानदारों को राहत देते हुए मार्किट बंद करने का समय 5 से बढ़ा कर 6 बजे तक कर दिया है। सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक 6 बजे तक खुल सकेंगी।
आदेश के मुताबिक जरूरी वस्तुएं की दुकानें सुबह 5 से शाम 6 बजे तक तथा नॉन-एजैंशियल सर्विसीज़ के कारोबार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। नाईट कर्फ्यु जारी रहेगा।
बता दें कि राज्य कोरोना महामारी के कारण पाबंदीयां 10 जून तक बढ़ा दी गई थी। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन को अपने जिला के हालात मुताबिक पाबंदीयों यानिकि मार्किट खुलने बंद होने के समय का फैसला करने की अनुमति दी थी। लुधियाना मे भी बीती रात मार्किट शाम 5 बजे तक खोल दी गई।
आज जालंधर के डी.सी. घनश्याम थौरी द्वारा हालात रिव्यू करने के बाद जालंधर मे दुकानें बंद करने का समय 6 बजे तक कर दिया है। बीते सप्ताह से दुकानें बंद करने का समय 5 बजे था। निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों के साईज़ के मुताबिक ही भीतर सेल्ज़मैन और ग्राहक मौजूद रह सकते हैं। सभी दुकानदार कोविड-19 नियम मास्क, सैनीटाईज़र इत्यादि नियमों को फोलो करेंगे। नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
45 साल आयु वर्ग के सभी दुकानदारों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, इस बात को ट्रेडर एसोसिएशन, मार्किट कमेटी यकीनी बनाएंगे। चिकित्सा सेवाओँ से संबंधित सभी कार्यों पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। आंखो के क्लीनिक ऑप्टीकल, डैंटल क्लीनिक या इन कार्यों से संबंधित दुकानों पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जिला में सभी वीकली मार्किट, मंडी, बंद रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यु शुक्रवार शाम 6 बजे से लागू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।
जिला में बॉर, सिनेमा हाल, जिम, स्पा, स्विंमिंग पूल, कोचिंग सैंटर, स्पोर्टस कांपलैक्स कम्पलीट बंद रहेंगे। जिला में हर प्रकार की सोशल गैदरिंग, स्पोर्टस गैदरिंग पर कम्पलीट बैन रहेगा। जिला में  किसी भी बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को जिला में ऐंट्री 72 घण्टे पुरानी नैगेटिव रिपोर्ट तथा दो हफ्ते पहले का वेक्सीनेशन सर्टीफिकेट साथ होना अनिवार्य होगा। शादी, भोग अंतिम संस्कार आदि में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

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