Prabhat Times
Jalandhar जालंधर। नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म कर उसकी वीडियो बनाने वाले जालंधर के जिम मालिक व ट्रेनर को पोक्सो एक्ट की स्पैशल जज माननीय अर्चना कंबोज ने 20-20 साल की सख्त सजा सुनाई है।
मामला 2023 का है। करतारपुर के जिम मालिक गिरिश अग्रवाल व उसका दोस्त हन्नी मिलकर 16 साल के नाबालिग लड़के को जालंधर के एक होटल में ले आए।
होटल में दोनों ने नाबालिग लड़के को नशीली दवाई पिला कर उसके साथ कुकर्म किया और वीडियो बनाई।
कुछ दिन बाद बच्चे की वीडियो वॉयरल हो गई। बच्चे ने अपने पेरेंटस को बताया कि जिम मालिक गिरिश अग्रवाल और हन्नी उसे जालंधर के होटल में ले गए और नशीली दवाई पिला कर गल्त काम किया।
इसके पश्चात उसकी वीडियो बना कर धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी वीडियो वॉयरल कर देंगे। आरोप है कि दोनो ने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी।
इस सनसनीखेज घटना संबंधी कमिश्नरेट जालंधर के थाना नम्बर 8 में जिम मालिक गिरिश अग्रवाल और उसके ट्रेनर हन्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस जांच के पश्चात चालान अदालत में दिया।
इस मामले की सुनवाई पोक्सो एक्ट की स्पैशल जज माननीय अर्चना कंबोज द्वारा की गई। डीए अनिल बोपाराए के मार्गदर्शन में एडीए निखिल नाहर द्वारा सरकारी पक्ष मजबूती से पेश किया।
अदालत ने आज सुनवाई पूरी होने पर गिरिश अग्रवाल और हन्नी को दोषी करार दिया और दोनो को 20-20 साल की सख्त सजा सुनाई।
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