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Jalandhar जालंधर। (congress mla rana gurjit property worth rs 2202 crore seized by ed) पंजाब में जालंधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी जालंधर) ने भारत के बाहर विदेशी मुद्रा रखने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 की धारा 37ए के तहत राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है।

मिली जानकारी के अनुसार कपूरथला से कांग्रेस के विधायक राणा गुरजीत सिंह और सुल्तानपुर लोधी से विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह उक्त कंपनी के मालिक हैं, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कंपनी में दोनों विधायक और अन्य पारिवारिक सदस्य हिस्सेदार हैं।

ईडी द्वारा गुरुवार रात को जारी एक बयान में कहा गया है कि संघीय एजेंसी ने ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स (जीडीआर) जारी करने और अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए पूरी जीडीआर प्रक्रिया का उपयोग न करने के संबंध में राणा शुगर्स लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों और शेयरधारकों के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि कुल जीडीआर प्राप्ति में से राणा शुगर्स लिमिटेड ने पूरी जीडीआर आय भारत में वापस नहीं लाई। जिससे शूगर मिल ने FEMA 1999 की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए भारत के बाहर 2.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर (22.02 करोड़) की जीडीआर आय रखी।

बता दें कि मामले में ईडी द्वारा आगे भी जांच की जा रही है। पिछले साल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राणा शुगर लिमिटेड (आरएस) पर अपने माध्यम से व्यक्तिगत संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने के कथित आरोपों पर 63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

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