Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (cm bhagwant mann cabinet meeting 4 june) पंजाब व पंजाबियों के हित में आज लगातार तीसरे दिन सीएम भगवंत मान केबिनेट की मीटिंग हुई।
मीटिंग में कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब शॉप एडं कमर्शियल इस्टैबलिशमेंट 1958 में संशोधन कर दिया है। सीधे लफ्जों में कहें तो अब कारोबारियो को इंस्पेक्टरी राज से राहत मिलेगी।
सीएम भगवंत मान ने कहा कि व्यापारियों की मांगे थी कि इंस्पेक्टरी राज का सामना करना पड़ता था।
कोई इंस्पेक्टर आ जाता था तो तंग करता था, कितने कर्मचारी काम करते हैं, रिकार्ड मेनटेन है या नहीं। ऐसी बातें करके इंस्पेक्टर कारोबारियों को तंग करते थे, ब्लैकमेलिंग होती थी, करप्शन होती थी।
कारोबारियों को इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा
व्यापारियों, कारोबारियों को राहत देते हुए आज पंजाब केबिनेट में पंजाब शॉप एंव कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 में संशोधन किया गया है।
दुकानदारों को इंसेप्कटरी राज से पूरी तरह से आजाद करने के लिए संशोधन किया गया है। पहले दुकानदार एक भी हेल्पर या कर्मचारी दुकान पर रखते थे तो इंस्पेक्टर हिसाब मांग लेते थे। रिकार्ड मांगते थे।
ये हुए बदलाव
संशोधन के मुताबिक अब दुकानदार 20 कर्मचारी रख सकेंगे। 20 कर्मचारी तक कोई इंस्पेक्टर दुकानदार या कारोबारी को परेशान नहीं कर सकेगा।
20 से ज्यादा कर्मचारी रखने वाले कारोबारी की जवाबदेही रहेगी। नियम मुताबिक उन्हें रिकार्ड मेनटेन करना होगा और विभाग को जानकारी देनी होगी। उनकी रजिस्ट्रेशन होगी।
सीएम मान ने कहा कि 20 से कम कर्मचारी रखने के लिए उन्हें किसी एनओसी, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी।
20 से कम कर्मचारी रखने वाले दुकानदारों को अब इंस्पेक्टर धमकी से डरने की जरूरत नहीं है, वे आराम से काम कर सकेंगे।
पंजाब के लगभग 95 प्रतिशत कारोबारी 20 या 20 से कम कर्मचारी रखने वाले कारोबारियों में कवर हो जाएंगे। सिर्फ 5 प्रतिशत कारोबारी 20 से ज्यादा कर्मचारी रखने वाले हैं।
इसके अतिरिक्त सरकार को सिर्फ 6 महीने में एक बार कारोबारी को जानकारी व विभाग को देनी होगी, कि ये कर्मचारी उनके पास काम करते हैं।
कर्मचारियो की आमदनी बढ़ाने के लिए अहम फैसला
पंजाब में कर्मचारियों की आमदनी बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने कर्मचारियों की ओवरटाइम की अवधि बढ़ा दी है।
ओवरटाइम की सीमा पहले 3 महीने में 50 घण्टे थी। इसे बढ़ा कर 144 घण्टे कर दिए हैं। लगभग 3 गुणा कर दिए हैं।
एक दिन में 9 घण्टे से ज्यादा और हफ्ते में 48 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम की दौगुणा पेमेंट कर्मचारी को मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की राहत मिलेगी और आमदनी बढ़ेगी। इसमें कर्मचारियों की रेस्ट का टाइम भी शामिल है।
24 घण्टे में मिलेगी अप्रूवल
20 से ज्यादा कर्मचारी रखने के लिए अप्रूवल प्रोसेस में भी सरकार ने कारोबारियों को राहत दी है।
सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया कि 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दुकानदारों को अप्रूवल के लिए दफ्तरों को चक्कर काटने पढ़ते थे।
लेकिन अब सरकारी पोर्टल पर आवेदन करने के 24 घण्टे के भीतर अप्रूवल मिलेगी। अगर 24 घण्टे में अप्रूवल नहीं मिलती तो माना जाएगा कि उन्हें अप्रूवल मानी जाएगी।
दुकानदार करेगा वॉयलेशन तो होगा फिक्स जुर्माना
अगर कोई वॉयलेशन करता है, जिसमें ओवरटाइम या कुछ और वॉयलेशन करता है तो पहले अगर चालान होता था तो कोर्ट में भुगतना पड़ता था। अब कोर्ट का प्रोविज़न खत्म किया गया है।
विभाग द्वारा नोटिफिकेशन किया जाएगा कि किस वॉयलेशन की कितना जुर्माना होगा। अब ट्रैफिक चालान भुगतने की तरह ही विभाग द्वारा पोर्टल तैयार किया जा रहा है।
चालान होने पर कोर्ट में जाने की बजाए दुकानदार या कारोबारी पोर्टल पर जाकर फिक्स जुर्माना भर सकता है।
नए संशोधन में दुकानदार द्वारा वॉयलेशन करने पर 30 हज़ार तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
ओवरटाइम न मिलने पर कर्मचारी भी कर सकेंगे शिकायत
सीएम ने कहा कि अगर दुकानदार मजदूर का शोषण करता है ओवरटाइम नहीं देता तो कर्मचारी सरकारी पोर्टल पर शिकायत कर सकेगा। इस पर निर्धारित समय में बनती कार्रवाई होगी।
दुकानदारों को गल्ती सुधारने का मिलेगा अवसर
अगर किसी दुकानदार से गल्ती होती है तो सुधार का मौका मिलेगा। पहली और दूसरी गल्ती में तीन महीने का समय मिलेगा।
यानिकि अगर किसी से रिकार्ड मेनटेन नहीं हुआ, लेबर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई तो उसे दोबारा करवाने का मौका मिलेगा।
ऐसे मामले अब अदालत में नहीं जाएंगे, पहले हर बात कोर्ट में जाती थी, जहां जुर्माना 100 होता था, लेकिन वहां खर्च ज्यादा आता था।
व्यापारी अपराधी नहीं, कईयो को रोजगार देता है, टैक्स भरता है – सीएम मान
सीएम मान ने कहा कि व्यापारी वर्ग हमारा दुश्मन नहीं, हमारा हिस्सेदार है। व्यापारी अपराधी नहीं, बल्कि व्यापारी कईयों को रोजगार देता है, व्यापारी टैक्स भरता है, राज्य व देश के विकास में सहयोग करता है। अब वक्त बदलाव का है।
अब पंजाब के व्यापारियों को इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा दिलाया गया है। सीएम ने कहा कि संशोधित किया गया एक्ट है, इसे जल्द ही विधानसभा सत्र में लाकर प्रस्ताव पारित होगा।
कर्मचारियों से नहीं होगा शोषण
रेस्तरां, चैकिंग के लिए ये नहीं कहा कि हर तीसरे दिन चैकिंग होती था, वो बंद की है। करप्शन होती थी, खत्म की है।
जिसमें शॉपस, सेल डिपू, ऑफिस, स्टोर, गोदाम, वेयर हाउस, बैंक, रेस्तरां, एंटरटेनमैंट प्लेसिस, मैकेनिकल वर्कशाप और कार के मैकेनिक आते हैं। इन जगहों के कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा।
इंस्पेक्टर तीन महीने में एक बार कर सकेगा चैकिंग
इंस्पेक्टर 3 महीने में एक बार चैकिंग कर सकेगा। चैकिंग में अगर कोई वॉयलेशन पाई जाती है तो तीन महीने का समय दिया जाएगा कि गल्ती सुधार करे।
तीन महीने बाद वॉयलेशन नहीं पाई जाती तो ठीक नहीं तो कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर बार बार किसी भी दुकानदार को परेशान नहीं कर सकेगा।
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