Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (chandigarh mayor election hearing in supreme court) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा कराए जाने की जगह नई व्यवस्था दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा बैलट पेपर्स की गिनती कर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किया जाए.
इसमें उन बैलट पेपर्स को शामिल ना किया जाए, जिन पर रिटर्निंग अफसर ने निशान लगाए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर्स कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि मंगलवार को कोर्ट में बैलट पेपर्स और वीडियो लाने के लिए एक ज्यूडिशियल अफसर की नियुक्ति कीजिए.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए कि ज्यूडिशियल अफसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कीजिए.
अदालत मंगलवार को 2 बजे चुनाव का पूरा वीडियो और बैलट पेपर्स की जांच करेगी.
अदालत ने रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह से पूछा- आपने बैलट पेपर्स पर X का निशान क्यों लगाया.
इस पर मसीह ने कहा कि उन्होंने 8 खराब बैलट पर निशान लगाए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह पर अलग केस चलना चाहिए.
अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
सीजेआई ने अनिल मसीह से सवाल किया कि आप बैलट पेपर खराब क्यों कर रहे थे? इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं साइन कर रहा था.
इस पर सीजेआई ने फिर कहा कि लेकिन आप मार्क भी लगाते दिख रहे थे. जिस पर मसीह ने कहा कि जिन पेपर में पहले से खराबी की गई थी. उन पर मैंने निशानी बनाई.
इस जवाब पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था. आप पर मुकदमा चलना चाहिए.
सीजेआई ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को निर्देश देंगे कि वह एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे. नए सिरे से चुनाव हो. निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति हो.
सीजेआई ने मंगाए सारे रिकॉर्ड
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि मेरा सुझाव है कि हाई कोर्ट निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करे.
मतपत्र और रिकॉर्ड भी देखे जाएं. इस पर सीजेआई ने कहा कि हम हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से कहेंगे कि एक अधिकारी को सारे रिकॉर्ड के साथ हमारे पास भेजें.
हम उसका मुआयना कर आगे आदेश देंगे. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (20 फरवरी) को सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी.
सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिकॉर्ड के सुरक्षित यहां पहुंचने के लिए उचित इंतजाम किए जाएं. अधिकारी हमारे सामने मतगणना का पूरा वीडियो भी रखें.
निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह हमारे सामने आए. उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 8 मतपत्र पर निशान लगाए. उनका कहना था कि जो मतपत्र खराब थे. उन पर निशान लगाए.
दलबदल को लेकर जताई चिंता
डीवाई चंद्रचूड़ ने इस दौरान अनिल मसीह को मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान भी मौजूद रहने को कहा.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि वहां दलबदल की घटनाएं हो रही हैं. चुनाव भी जल्द होना जरूरी है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 18 फरवरी की देर रात चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया था.
इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था.
AAP-कांग्रेस के जॉइंट कैंडिडेट के 8 वोट इनवैलिड हुए थे
चंडीगढ़ मेयर चुनाव AAP और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था।
30 जनवरी को हुई वोटिंग में भाजपा के मनोज सोनकर को 16 और AAP-कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले।
8 वोट इनवैलिड कर दिए गए थे, ये सभी वोट AAP-कांग्रेस प्रत्याशी को मिले थे।
इसी को आधार बनाकर AAP-कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में हेराफेरी की है।
उनकी तरफ से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं।
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