Prabhat Times
Otawa ओटावा। (canada study permit rules change for dli and post secondary international students) कनाडा की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के पोस्ट-सेकेंडरी स्टडी परमिट को लेकर बदलाव की योजना बनाई है।
इसमें कहा गया है कि अगर संस्थान अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नामांकन की उचित निगरानी नहीं रखते हैं, तो उनके स्टडी परमिट को रोक दिया जाएगा।
प्रस्तावित नियमों के तहत, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को संघीय आव्रजन विभाग को छात्रों की उपस्थिति और अध्ययन परमिट शर्तों के पालन के बारे में सूचित करना होगा।
इस पहल का उद्येश्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों को धोखाधड़ी से बचाने के साथ ही कनाडा में काम के लिए स्टडी परमिट का इस्तेमाल करते हुए पिछले दरवाजे से प्रवेश को रोकना है।
हमारे सहयोगी ईटी ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को संघीय आव्रजन विभाग को जानकारी देनी होगी कि कोई छात्र नामांकित है या नहीं और क्या वह सभी स्टडी परमिट नियमों का पालन कर रहा है।
संस्थान बदलने पर करना होगा नया आवेदन
नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह होगा कि जिन छात्रों को उनके अध्ययन परमिट पर दर्शाए गए संस्थान के अलावा किसी अन्य DLI (नामित शिक्षण संस्थान) के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है और वे संस्थान बदलना चाहते हैं, तो वे नया कार्यक्रम शुरू करने से पहले नए स्टडी परमिट के लिए आवेदन करेंगे।
हालांकि, जब तक इस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, छात्रों को नए संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी, बशर्ते वे कनाडा में रहें और अध्ययन परमिट की अन्य सभी शर्तों का पालन करें।
प्रस्तावित नियमों में डीएलआई को आवेदक द्वारा प्रदान किए गए स्वीकृति पत्र (LOA) की पुष्टि करनी होगी।
परिवार के सदस्यों के लिए भी बदलेगा नियम
नए नियम परिवार के सदस्यों के साथ आने के मौजूदा प्रावधान में भी बदलाव करेंगे, ताकि उन्हें एलओए सत्यापन से छूट मिल सके।
इसके लिए उनके स्टडी या कार्य परमिट को कनाडा में प्रवेश से पहले मंजूरी मिली होनी चाहिए।
इसमें कहा गया है कि अगर अंतरराष्ट्रीय छात्र पोस्ट-सेकेंडरी डीएलआई में चला जाता है, तो प्रस्तावित नियमों के अनुसार उसके साथ आने वाले परिवार के सदस्य के पास एलओए होना आवश्यक होगा, जिसे सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
इसमें कहा गया है कि अगर कोई डीएलआई किसी छात्र की पोस्ट-सेकंडरी संस्थान में स्वीकृति की पुष्टि प्रदान नहीं करता है, तो स्टडी परमिट आवेदन पर कारर्वाई न करने और इसे छात्र को दस्तावेजों और फीस के साथ वापस करने का निर्देश दिया जाएगा।
नए नियम विशेष रूप से पोस्ट-सेकंडरी डीएलआई और पोस्ट-सेकंडरी अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर लागू होते हैं।
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, स्टडी परमिट धारकों को अपने परमिट पर नामित शिक्षण संस्थान (DLI) में नामांकन कराना होगा और पढ़ाई पूरी होने तक लगातार नामांकन बनाए रखना होगा।
इसमें कहा गया है कि जिस दिन परमिट धारक नामांकित होना बंद कर देता है, उस दिन परमिट अमान्य हो सकता है।
नियमित शैक्षणिक सत्रों के दौरान ऑफ-कैंपस कार्य की सीमा भी प्रति सप्ताह 20 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे प्रति सप्ताह कर दी जाएगी।
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