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Chandigarh चंडीगढ़। (Big relief to drivers! DigiLocker, mParivahan are valid) पंजाब में वाहन चालकों को राहत मिलेगी। पंजाब पुलिस के एडीजीपी द्वारा राज्य की ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए हैं।

एडीजीपी ने आदेश दिए हैं कि ट्रैफिक कर्मचारियों को वाहन चालक द्वारा डिजी लॉकर में दिखाए जाने वाले दस्तावेज मानने होंगे।

अगर ट्रैफिक कर्मचारी वाहन चालक द्वारा डिजी लॉकर में दिखाए जाने वाले दस्तावेज को नहीं मानने कि शिकायत आती है तो उक्त अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।

बता दें कि दोपहिया या चौपहिया वाहन चालकों को अपना ड्राईविंग लाईसैंस और वाहन के दस्तावेज ओरिज़नल अपने पास रखने की बजाए डिजी लॉकर (DigiLocker) या एमपरिवहन (mParivahan) में रखा जाता है। लेकिन नाके पर वाहनों की चैकिंग के दौरान डिजी लॉकर या एम परिवहन एप्प में दिखाए जाने वाले दस्तावेजों को ट्रैफिक कर्मचारी नहीं मानते।

ऐसे हालात में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनज़र राज्य के एडीजीपी ट्रैफिक द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं।

एडीजीपी द्वारा जारी आदेश में कहा है कि राज्य में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी नाकों पर वाहनों की चैकिंग के दौरान जब वाहन चालक अपने सभी दस्तावेज डिजी लॉकर और एमपरिवहन एप्प में दिखाए जाते हैं तो उस समय अधिकारी या कर्मचारी दस्तावेजों को सही नहीं मानते। जबकि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा डिजी लॉकर और एमपरिवहन एप्प को मान्यता दी गई है।

एडीजीपी द्वारा लिखित आदेश में पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे सभी ट्रैफिक अधिकारी, कर्मचारी, थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत दे कि अगर कोई भी वाहन चालक अपने दस्तावेज डिजी लॉकर या एमपरिवहन एप्प में दिखाता हैतो उसे सही माना जाए।

अगर इन आदेशो को कर्मचारी नहीं मानते और वाहन चालक द्वारा डिजी लॉकर या एमपरिवहन में दिखाए जाने वाले दस्तावेजों को ईग्नौर करता है तो शिकायत मिलने पर उक्त अधिकारी या कर्मचारी पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए।

मोबाइल में कर लें सेव – एडीजीपी के आदेश

ट्रैफिक कर्मचारी नहीं मानें तो करें शिकायत

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