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New Delhi नई दिल्ली(arvind kejriwal supreme court hearing) आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए अरविंद केजरीवाल चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है.

सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा.  प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के फैसला सुना दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए जमानत दे दी है. केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है, 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।

केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे. बता दें कि ED ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए.

उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी.

अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे.

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है.

मालूम हो कि ED ने गुरुवार को केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का जोरदार विरोध किया था.

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं.

7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के दिए थे संकेत

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की गई.

7 मई को अपील पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया था ताकि वह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें.

क्या है पूरा केस

गौरतलब है कि केजरीवाल के खिलाफ ED की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई है.

यह आरोप लगाया गया है कि कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने के लिए केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी.

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