Prabhat Times
नई दिल्ली। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया है. कोविड (Covid) के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए अनुराग ठाकुर ने टैक्स में छूट देने की बात कही है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि छूट उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोरोना के इलाज में पैसे खर्च किए हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा, ”नियोक्ता की ओर से किसी कर्मचारी को कोरोनो वायरस के कारण 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के लिए चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान की गई राशि पर किसी कर्मचारी या लाभार्थी को टैक्स में छूट दी जाएगी.”
मौत के बाद मिले मुआवजे पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए दिया गया है. यही नहीं सरकार ने टैक्स से जुड़े कागजात के अनुपालन की तारीख भी बढ़ा दी है.
टैक्सपेयर्स को भी मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत
कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। यही नहीं सरकार Tax से जुड़े कागजात के कंप्लायंस की तारीख भी बढ़ा दी है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई। यहां तक कि उन्हें बीमारी के खर्च से भी जूझना पड़ा है। इसलिए सरकार उन्हें Tax रियायत देना चाहती है।
ठाकुर ने बताया कि अगर कोई कंपनी Covid से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को Ex-Gratia Payment करती है तो उस रकम पर FY 2019-20 और 2021-22 के लिए Tax exempted रहेगा। यह छूट किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई Ex-gratia payment पर ही मिलेगी। रकम की सीमा 10 लाख रुपए होगी। ठाकुर ने बताया कि मकान खरीदने पर भी टैक्स छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है। इस मामले में 3 महीने का Tax deduction विस्तार दिया गया है। यानि अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद कर सकते हैं। उन्हें छूट मिलेगी।
30 सितंबर तक बढ़ाई पैन और आधार लिंक करने की तारीख
मोदी सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी अब आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा। यह ऐलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार शाम को किया। अभी तक यह डेडलाइन 30 जून 2021 थी। इसके अलावा सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ायी।
बता दें कि सरकार द्वारा तय डेडलाइन तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन के जरिये व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।
आधार से करीब एक तिहाई पैन कार्ड लिंक होना बाकी
इस साल मई महीने तक करीब 38 करोड़ पैन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके थे। वहीं, सवा 16 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ पाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश में मौजूदा समय में कुल 55.82 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 54.60 करोड़ पैन कार्ड व्यक्तिगत लोगों के लिए जारी किए गए हैं। वहीं, बाकी के कारोबारी वजहों से जारी हुए हैं। इनमें से 24 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक, 38.34 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। वहीं, 16.25 करोड़ के करीब पैन कार्ड का जोड़ा जाना बाकी है।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को एक और बड़ा ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए ठाकुर ने टैक्स में छूट देने की बात कही है। ठाकुर ने कहा कि उन छूट उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोरोना के इलाज में पैसे खर्च किए हैं।
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