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Jalandhar जालंधर। (restaurants clubs order to close down 12 am jalandhar) पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वप्न शर्मा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।

कमिश्नरेट पुलिस द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। आज से शहर में सभी रेस्तरां, क्लब तथा अन्य लाईसैंस शुदा खाने के स्थान रात 12 बजे तक बंद कर दिए जाएं।

जालंधर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, डीसीपी अंकुर गुप्ता ने सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है।

डी.सी.पी. जारी आदेशों में कहा गया है कि पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अंतर्गत सभी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा।

किसी भी नए ग्राहक को रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रात्रि 11:30 बजे के बाद भोजनालयों को अनुमति नहीं दी जाएगी

आदेश में इन सभी संस्थानों का ध्वनि स्तर 10 डीबी होना चाहिए। पालन ​​करने के निर्देश दिये गये हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव गायन या ऑर्केस्ट्रा सहित सभी साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद या बंद कर दिए जाने चाहिए।

रात 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी आवाज परिसर के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए।

म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए।

एक अलग आदेश में, डी.सी.पी कमिश्नरेट पुलिस ने जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, दुकानदारों को दुकानों की सीमा से बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे.

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