Prabhat Times
चंडीगढ़। (Punjab Police will not be able to arrest Bikram Majithia for 3 days) ड्रग्स मामले में एक बार फिर वरिष्ठ अकाली नेता व पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया को राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा मजीठिया को 3 दिन की अरेस्ट स्टे दिया है। आदेश है कि वे इन तीन दिनों में अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। उधर, बीते दिन जमानत याचिका रद्द होने के बाद से पंजाब पुलिस लगातार मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है।
हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज करने के बाद आज सुबह पुलिस ने मजीठिया के अमृतसर स्थित घर में छापेमारी की। हालांकि इस दौरान मजीठिया अपने घर नहीं मिले। मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है।
पिछले साल 20 दिसंबर को बिक्रम मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में केस दर्ज किया गया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका के बाद उन्होंने मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। मजीठिया का दावा है कि उनके खिलाफ ये केस राजनीतिक रंजिश में दर्ज किया गया है। अब हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। या फिर वे अदालत में सरेंडर भी कर सकते हैं।
ड्रग्स केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद मजीठिया कथित रूप से अंडरग्राउंड हो गए थे। करीब 8 दिन पहले अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह पहली बार अमृतसर पहुंचे थे। वहां समर्थकों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
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