Prabhat Times
चंडीगढ़। (HC ban on action against badal family buses) पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बादल फैमिली की ऑर्बिट बसों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। HC ने पंजाब सरकार को एक घण्टे के भीतर ऑर्बिट बसें रिलीज कर उनके परमिट बहाल करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट कंपनी के वकील ने कहा कि सरकार ने बिना नोटिस के उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उनकी तरफ से टैक्स भी सही ढंग से भरे गए थे। इसके बावजूद राजनीतिक बदले की वजह से यह कार्रवाई की जा रही थी।
50 से ज्यादा बसें चल रहीं, किश्तों में जमा करवाया था टैक्स
कोर्ट में बादल फैमिली की ऑर्बिट एविएशन की तरफ से पेश हुए वकीलों ने बताया कि इस कंपनी में 50 से ज्यादा बसें चल रही हैं। सरकार ने उनके टैक्स की लेट पेमेंट की बात कही थी। जिसके बाद उन्हें इसकी मंजूरी दी गई कि वो किश्तों में टैक्स जमा कर दें। 11 अक्टूबर को ऑर्डर मिलने के बाद उन्होंने पहली किश्त जमा करा दी।
अचानक रद्द कर दिए परमिट
अचानक 18 अक्टूबर को यह ऑर्डर वापस ले लिए गए। इसके बाद भी 27 को उनकी तरफ से टैक्स जमा कराया गया। फिर 12 नवंबर को ऑर्डर जारी कर बसों के परमिट रद्द कर दिए गए।इसके बाद उन्होंने पूरा टैक्स जमा करा दिया और विभाग से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी ले लिया। इसके बावजूद उनके परमिट कैंसिल कर दिए गए। यही नहीं, बसों को भी जब्त कर दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट में यही बात रखी कि जब टैक्स भी जमा है तो फिर अवैध तरीके से बबसों पर बदले की वजह से कार्रवाई की जा रही है।
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