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जालंधर। कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदीयों के बीच जिला प्रशासन ने कुछ कारोबारियों को काम करने की छूट देकर बड़ी राहत दी है। जिन लोगों को छूट दी गई है वे कारोबारी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपना काम कर सकेंगे।
डी.सी. घनश्याम थौरी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक दूध, सब्जियां, फ्रूट, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट, फिश, फ्रोज़न, मीट, मोबाईल, लैपटाप रिपेअर, आटो पार्टस, आटो मोबाईल रिपेअर शॉप, ट्रक, हैवी व्हीकल रिपेअरशाप,
मैकेनिक, प्लम्बर, वैल्डर, ऑयरनस्मिथ ये लोग सिर्फ डोर टू डोर रिपेअर का ही कर सकेंगे। टायर पंक्चर की दुकानें खुलेंगी। बैटरी, इनवर्टर, की दुकानें भी खुलें सकेगी।
ग्रोसरी शॉपस खुलेंगी। चावल, दालें यानिकि ड्राई ग्रेनस की होम डिलवरी की छूट दी गई है। हार्डवेयर शाप, प्लम्बर इक्वीपमैंट, इलैक्ट्रीकल इक्वीपमैंट दुकान खोल सकेंगे। लेकिन ये लोग दुकान पर परचून में सामान नहीं बेच सकेंगे। ये लोग सिर्फ बड़े आर्डर ही भुगता सकेंगे।
डी.सी. ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि इन लोगों को कारोबार की छूट रहेगी। लेकिन कोविड नियमों का पालन अनिवार्य है। अगर ये लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पढ़ें विस्तृत आदेश
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