Prabhat Times
जालंधर। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (Post Matric Scholership Scheme) में शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के सर्टीफिकेट या डिग्रीयां रोकने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है।
डी.सी. जालंधर ने शिक्षण संस्थानों को नोटिस कर सख्त चेतावनी दी है कि अगर इन छात्रों के सर्टीफिकेट या डिग्रीयां रोकी गई तो जिला प्रशासन की तरफ से शिक्षण संस्थान के खिलाफ एस.सी.एस.टी. एक्ट के अधीन केस दर्ज करवाया जाएगा।
पढ़ें DC के आदेश
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