Prabhat Times
चंडीगढ़। (School Re-open) पंजाब सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने की अनुमति दिए जाने के बाद गाईडलाईंस (Guidelines) भी जारी की हैं। निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 नियमों का पालन अनिवार्य तो होगा ही साथ ही स्कूल में बच्चों की उपस्थिति स्कूल में अनिवार्य नहीं होगी।
नियमों का पालन के लिए स्कूल प्रबंधन के साथ साथ अभिभावकों को भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने के बाद, ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल पहले से ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्रों के माता-पिता शारीरिक रूप से उपस्थित स्कूल के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। माता पिता की लिखित सहमति के बाद ही छात्र क्लास ज्वाईन कर सकेगा।
विजय इंदर सिंगला ने बताया कि माता-पिता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल जाने वाले उनके वार्ड में एक मास्क पहना होगा और उन्हें दूसरों के साथ मास्क का आदान-प्रदान नहीं करने के लिए जागरूक करें। साथ ही माता-पिता भी अपने बच्चे को किसी से भी बातचीत को कम करने के लिए तथा फुल-स्लीव कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करें।
सिंगला ने कहा, ” यदि स्कूल में छात्र ज्यादा हैं और स्कूल में सोशल डिस्टेसिंग नियम पालन नहीं होता तो ऐसी स्थिति में स्कूल प्रबंधन निर्णय ले सकते हैं कि क्या कक्षाओं को दो शिफ्ट में रखा जाए या छात्रों को आल्टरनेट डेज़ पर बुलाया जाए। स्कूल प्रबंधन दिन और समय अपने स्तर पर डिसाईड कर सकते हैं। निर्देश है कि प्रशासन द्वारी निर्धारित किए गए कंटेनमैंट ज़ोन में रहने वाले छात्र या अध्यापक स्कूल नहीं आएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रबंधन स्कूलों में पैर संचालित हाथ धोने की सुविधाओं को भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रमुख आपूर्ति जैसे संपर्क रहित थर्मामीटर, कीटाणुनाशक, साबुन इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और इन आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि वे स्कूल जाने से पहले स्कूल ट्रांसपोर्ट को सैनीटाईज़ और सोशल डिस्टैसिंग भी सुनिश्चित करेंगे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षाओं, स्टाफ़रूम, कार्यालय क्षेत्र, छात्रावास व अन्य स्थानों पर भी में कम से कम 6 फीट की दूरी सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी। छात्रों को नियमों के प्रति जागरूक और याद करवाने के लिए स्कूल बैनर इत्यादि लगाए जाएं।
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