Prabhat Times
नई दिल्ली। अभी तक किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) नहीं होने पर उसे फिटनेस सार्टिफिकेट देने पर रोक थी।
लेकिन 15 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना HSRP वाले वाहनों के आरटीओ (RTO) में होने वाले 13 कामों पर रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टीकर होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है।
प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा। यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा।
जान लें 19 अक्टूबर के बाद नहीं होंने ये काम
- बिना HSRP के वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सेकेंड कॉपी
- वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर
- एड्रेस चेंज
- रजिस्ट्रेशन का रिन्यूवेशन
- नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट
- हाइपोथैकेशन केंसेलेशन
- हाइपोथैकेशन एंडोर्समेंट
- नया पर्मिट
- टेम्प्रेरी परमिट
- स्पेशल परमिट
- नेशनल परमिट का आदि काम नहीं होगा।