चंडीगढ़। करीब 7 महीने बाद पंजाब में 15 अक्तूबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा स्कूल खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
स्कूल तो खुलेंगे, लेकिन इसके साथ ही पंजाब सरकार द्वारा गाईडलाइंस जारी कर कई शर्तें रखी हैं।
स्कूल प्रबंधकों को इनका पालन करना पड़ेगा। स्कूलों के साथ साथ स्वीमिंग पूल, स्कूल लैब्स के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमैंट ज़ोन में आते स्कूल नहीं खोले जाएंगे।
पंजाब सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पहले फेस में 15 अक्तूबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। जिनमें 3-3 घण्टे की दो शिफ्टें होंगी। बच्चों की गिनती भी निर्धारित की जाएगी।
बच्चो के अभिभावकों की कन्सेंट जरूरी होगी और साथ ही अटेडेंस जरूरी नहीं होगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेसिंग, सेनीटाइज़ेशन वर्क, इत्यादि नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है।
स्कूल ओपन के साथ साथ बिज़निस, हायर एजूकेशनल इंस्टीच्यूट, स्वीमिंग पूल इत्यादि के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।