नई दिल्ली। सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद अगर आप ज्यूलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वूपर्ण है। खबर है कि जल्द ही पुराने सोने और ज्यूलरी बेचने पर GST लग सकता है।
केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने न्यूज़ एजैंसी को बताया कि राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर तीन फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन चुकी है।
सोने ज्वेलरी पर कितना टैक्स लगता है?
सोने की कीमत बाजार में जूलरी के वजन और कैरेट से हिसाब से अलग होती हैं।
लेकिन, सोने की जूलरी खरीदने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज पर 3 फीसदी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगता है।
ज्यूलरी की पेमेंट आप किसी भी मोड में करेंगे, 3 फीसदी GST आपको चुकाना होगा।
बेचने पर कितना लगता है टैक्स?
शायद ही लोग जानते हों कि सोना खरीदने के साथ ही सोना बेचने पर भी टैक्स लगता है।
बेचते वक्त यह देखा जाता है कि ज्यूलरी आपके पास कितने वक्त से है, क्योंकि उस अवधि के हिसाब से उस पर टैक्स लागू होगा।
सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स चुकाना होगा।
सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जब खरीद की तारीख से 3 साल के अंदर आप जूलरी बेचते हैं। STCG के नियम के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा।
ज्यूलरी बेचने पर आपकी जितनी कमाई हुई है उस कमाई पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटेगा।
3 साल या उससे ज्यादा पुरानी जूलरी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के हिसाब से टैक्स भरना होगा। LTCG के मुताबिक, टैक्स की दर 20.80 फीसदी होगी।
पिछले बजट में ही LTCG पर सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया है। टैक्स की दर में सेस शामिल है। हालांकि, उससे पहले तक सोना बेचने पर 20.60 फीसदी LTCG लगता था।