Prabhat Times
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए एयर इंडिया ने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया है। यह गाइडलाइन्स 8 अगस्त से लागू होगी।
गाइडलाइन के मुताबिक, विदेश से आने वाले नागरिकों को 14 दिनों का क्वारंटीन जरूरी होगा। इसके अलावा 7 दिन पेड इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। सभी यात्रियों को भारत आने से कम से केम 72 घंटे पहले newdelhiairport.in पर एक घोषणा पत्र देना होगा।
क्या हैं नए दिशा-निर्देश-
-यात्रा से 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा।
-14 दिन के क्वारंटाइन के लिए ऐफिडेविट देना होगा।
-पहले 7 दिन खुद के खर्च पर किसी क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा।
-इसके बाद 7 दिन घर पर ही क्वारंटाइन रहना होगा।
-आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव आने पर क्वारंटाइन सेंटर जाने से बच सकते हैं।
-जांच रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
-जांच रिपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
-गर्भवति महिला को घर पर ही क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है।
-10 साल से कम के बच्चे के होने पर में होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है।
-मुसाफिर के परिवार में किसी की मृत्यु होने की दशा में भी होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है।