चंडीगढ़ (ब्यूरो): स्कूल फीसों को लेकर राज्य में चल रही उठा पटक आज दूर हो गई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्कूल फीसें देने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
अदालत के फैसले से पंजाब सरकार को करारा झटका लगा है और बच्चों के अभिभावकों पर बोझ पड़ा है।
पता चला है कि अदालत ने फैसला दिया है कि प्राईवेट स्कूल को छात्रों से एडमिशन और टयूशन फीस लेने की अनुमती दे दी है। साथ ही कहा है वे इस साल फीसें बढ़ा नहीं सकेंगे।
अदालत ने आदेश दिए हैं कि प्राईवेट स्कूल लॉकडाउन, कर्फ्यु समय के दौरान स्कूल फीस नहीं ले पाएंगे। साथ ही स्कूल टयूशन फीस ले सकेंगें।
अदालत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल चलाने के लिए आए जायज खर्चा भी वसूल किया जा सकता है।
अभिभावकों को भी राहत
अदालत ने अभिभावकों को भी राहत देते हुए कहा है कि अभिभावक अपनी आर्थिक हालात के बारे में पुख्ता प्रमाण के साथ स्कूल प्रबंधकों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई समाधान नहीं निकलता तो रैगूलेटरी अथारिटी से सम्पर्क किया जा सकता है।