चंडीगढ़ (ब्यूरो): 8 जून यानिकि सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, शापिंग मॉल, होटल, रेस्तरां खुल जाएंगे। लेकिन कोविड 19 को लेकर जारी गाइडलाइंस और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें लागू रहेंगी।
8 जून से धार्मिक स्थल, शापिंग मॉल, होटल, रेस्तरां खोलने संबंधी पंजाब सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
शापिंग मॉल जाने के लिए
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शापिंग मॉल जाने के लिए व्यक्ति के मोबाईल में कोवा एप्प होनी चाहिए। अगर कोई फैमिली है तो कम से कम एक पारिवारिक सदस्य के मोबाईल में कोवा एप्प होनी चाहिए। शापिंग मॉल में टोकन सिस्टम से ही एंट्री होगी।
शापिंग मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग नियम के साथ साथ दुकानदारों के नियमों का पालन करना जरूरी होगी। शापिंग माल में कपड़ों का ट्रायल करने पर पूर्णतः पाबंदी होगी। शापिंग मॉल में फूड कोर्टस खोलने पर भी पाबंदी होगी। साथ ही सेहत विभाग की टीमें लगातार मॉल चैकिंग करेंगे।
होटल रेस्तरां के लिए
नए आदेशों के मुताबिक होटल व रेस्तरां में टेक-अवे सुविधा जारी रहेगी। होटल या रेस्तरां में सिटिंग सुविधा पर फिलहाल पाबंदी ही रखी गई है। होम डिलवरी भी रात 8 बजे तक ही चलेगी। 15 जून को दोबारा रिव्यू किया जाएगा।
होटलों मे भी फूड सिर्फ रूम में ही सर्व किया जाएगा। रात का कर्फ्यु को सख्ती से लागू किया जाएगा। होटल में रूकने वाले लोग भी सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक ही होटल से कहीं मूव कर सकते हैं। इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए मैनेजमैंट की जिम्मेदारी होगी।
धार्मिक स्थलों के लिए
पंजाब में सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। एक समय में धार्मिक स्थल में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग नियम का सख्ती से पालन किया जाए। धार्मिक स्थल पर लंगर, प्रसाद नहीं बांटा जाएगा।