चंडीगढ़ (ब्यूरो): पंजाब सरकार ने विदेश से लौटने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन अवधि में छूट देते हुए इसे 7 दिन कर दिया है। इस अवधि में उन्हें सरकारी क्वारंटाइन में रहना होगा। पहले यह अवधि 14 दिन थी। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों में कोरोना के लक्षण न होने पर अंडरटेकिंग लेकर सीधे घर भेज दिया जाएगा जहां 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैैं। इसके अनुसार बार आने-जाने वाले सांसदों, विधायकों, सेल्सपर्सन, ट्रांसपोर्टर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स, एक्जीक्यूटिव, व्यापारियों और कंसलटेंट्स को क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं होगी। विदेश या दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों की हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें अपनी निजी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी।
इन्हें होगी क्वारंटाइन से छूट
विदेश से लौटे यात्रियों में स्क्रीनिंग में कोरोना के लक्षण न पाए जाने पर उन्हें सात दिन के लिए सरकारी या किसी होटल में क्वारंटाइन रहना होगा। पांचवें दिन उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। नेगेटिव आने पर सातवें दिन घर भेज दिया जाएगा। अगले सात दिन अपने घर में क्वारंटाइन रहना होगा।गर्भवती महिला, यात्री के किसी पारिवारिक सदस्य की मौत या मानसिक बीमारी जैसी परिस्थितियों में डिप्टी कमिश्नर सात दिन होटल या सरकारी क्वारंटाइन में रहने की शर्त से छूट दे सकते हैैं। ऐसी परिस्थिति में यात्री को अपने घर में 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। देश व विदेश से आने वाले सभी लोगों को पंजाब सरकार का कोवा ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा।
लक्षण मिलने पर सरकारी निगरानी में उपचार
कोरोना के लक्षण पाए जाने पर यात्रियों को सीधे सरकारी निगरानी में ही उपचार के लिए भर्ती करवा दिया जाएगा। टेस्ट में पॉजिटिव आने पर कोरोना के लक्षणों से रहित लोगों को 60 साल से कम उम्र और कोई अन्य रोग न होने पर कोविड-केयर सेंटरों में भेजा जाएगा। 60 साल से अधिक और अन्य रोगों से ग्रस्त पॉजिटिव यात्रियों को उपचार के लिए लेवल-2 या लेवल-3 की स्वास्थ्य सेवाओं में भेजा जाएगा।