नई दिल्ली (ब्यूरो): केंद्र सरकार ने 31 मई तक के लिए देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन 4.0 अब 14 दिन का होगा। जिसकी मियाद 31 मई तक की रखी गई है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। देश में सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं बंद रहेंगी। हालांकि घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस को छूट रहेगी।
इन कामों पर रहेगी रोक
-मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है।
-होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
-सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी।
-सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी
कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा।
कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर शुरू हो जायेंगीं ये गतिविधियां-
यात्री गाड़ियों और बसों से अंतरराज्यीय यात्राएं. हालांकि इसमें राज्यों की अनुमति होना भी जरूरी होगा
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश का राज्य के अंदर शुरू किया गया यातायात।
लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत गतिविधियां।
राज्य तय करेंगे जोन
कोरोना वायरस के मामलों के आधार पर क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज और कंटेनमेंट जोन के आधार पर बांटा जाएगा। ये फैसला राज्य सरकारें और केंद्र प्रशासित प्रदेश का प्रशासन लेगा। ये सभी फैसले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर किए जाएंगे।
रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन कंटेनमेंट और बफर जोन निर्धारित करेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी जरूरी कार्यों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों के लाने-ले जाने को ही मंजूरी दी जाएगी।